अंजोर.रायपुर। कोरोनो के सेती बंद सिनेमाघर ह अब सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार खोले जाही। मिले आरो के मुताबिक सिनेमाघर म अधिकतम 50 प्रतिशत सीट म ही बइठे के अनुमति रइही। सिनेमाघर म फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन कर 6 फिट के दूरी मार्कर बनाके बइठक व्यवस्था सुनिश्चित करे जाही। ए.सी. के उपलब्धता के स्थिति म तापमान 24 ले 30 डिग्री सेल्सियस के सीमा म होना चाहि। सिनेमाघर म एंट्री-एक्जिट प्वाइंट अउ कॉमन एरिया म टच फ्री सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होही। सिनेमाघर म प्रवेश के समय हाथ सेनेटाइज या साबुन ले हाथ धोना, थर्मल स्क्रिनिंग अनिवार्य होही। सबो आदमी मास्क पहिनके फिजिकल अउ सोशल डिस्टेंसिंग के अनिवार्य रूप ले करही। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार वाला मनला सिनेमा घर म प्रवेश नइ दे जाए। कंटेनमेंट जोन या बफर जोन म सिनेमाघर संचालन के अनुमति तको नइ मिलय।
सबो झन ह खांसत, छींकत समय टिश्यु पेपर, रूमाल, मुड़े कोहनी के प्रयोग करही। सिनेमाघर म आगंतुक मनके छोड़े मास्क, फेस कवर, दस्ताना ल मेडिकल वेस्ट मानत ओकर समुचित डिस्पोजल के व्यवस्था सिनेमाघर संचालक मन करही। सिनेमाघर म पान, गुटका खाकना थुकना प्रतिबंधित रही। दरवाजा के हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग-बैरिकेटिंग बेरा बेरा म एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल ले साफ करे जाही अउ प्रभावी कीटाणुनाशक ले विसंक्रमित करे जाही। सिनेमाघर संचालक ल अपन कर्मचारी मनके मोबाइल फोन म आरोग्य सेतु एप्प सक्रिय रखवाना जरूरी होही। सिनेमाघर म केवल पैकेज्ड फूड अउ पेय पदार्थ के अनुमति होही। संचालक कोति ले ग्राहक मनला भोजन ऑर्डर करे खातिर सिनेमा एप्प या क्यूआर कोड उक के उपयोग करे बर प्रोत्साहित करना होही। अऊ जारी आदेश के उल्लंघन करे म आपदा प्रबंधन अधिनियम, एपिडेमिक डीसीज एक्ट, भारतीय दण्ड संहिता अउ विधि अनुकुल कड़ा कार्रवाई करे जाही।
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