अनलॉक होगे रायपुर सावधान : मास्क-100, क्वारेन्टाइन के उल्लंघन-1000, बाहिर म थूकना-100, फिजिकल डिस्टेंसिंग उल्लंघन-200 रूपिया अऊ जुर्माना नइ दे म FIR
अंजोर.रायपुर,28। कोरोना के सेती 21 ले 28 तक लॉकडाउन के बाद अब आज रात 12 बजे ले फेर पहिली जइसे खुलही बाजार, कार्यालाय उक। जिला कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन कोति ले मिले आरो के मुताबिक कोरोना संकमण के चेन टोरे खातिर फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, बार-बार हाथ धोना, सेनिटाईज के संग आत्मनियंत्रण अउ जागरूकता जरूरी हावय।
29 सितम्बर ले सबो कार्यालय शासन के करार बेरा तक खुलही। जेमा दुकान या व्यावसायिक संस्थान रात 8 बजे अउ पेट्रोल पंप, मेडिकल तको करार बेरा तक। कोविड-19 के संकमण के रोकथाम अउ नियम, दिशा-निर्देश के नइ करे म महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत जुर्माना लगाये जाही।
समाचार एजेंसी के मुताबिक प्रशासन कोति ले सार्वजनिक स्थल म मास्क या फेस कवर नइ लगाये म 100 रूपिया, होम क्वारेन्टाइन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करे म 1000 रूपिया, सार्वजनिक स्थल म थूके म 100 रुपये अउ दुकान या व्यावसायिक संस्थान म सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन करे म 200 रूपिया के जुर्माना हाबे। यदि नियम के उल्लंघन करइया मन जुर्माना नइ देही तव एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 अउ भारतीय दण्ड सहिता, 1860 के धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना म एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाही। अइसने दूसइया पइत करे म दुकान या व्यावसायिक संस्थान ल 15 दिन बर सील तको करे जाही।
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