नगर पंचायत गीदम म धारा-144 अवइया 01 सितंबर तक प्रभावशील : जिला दण्डाधिकारी

अंजोर
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दंतेवाड़ा.26। जिला कलेक्टर ह दंतेवाड़ा म अवइया 01 सितम्बर तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा-144 ल प्रभावशील करे खातिर पारित आदेश म केहे हावय के कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण ल देखत विश्व स्वास्थ्य संगठन डहर ले कोरोना वायरस ल संक्रामक बीमारी घोषित करे गे हावय जोन विश्व के कई देश म महामारी के रूप लेवत हावय। अइसन म कोरोना वायरस संक्रमित अउ संदेही मनले दूरिहा रहे के हिदायत दे गे हावय। 
नगर पंचायत गीदम स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति ल नियंत्रण म रखे खातिर सभा, धरना, रैली, जुलुस संग धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी आयोजन, फोकट घूमना, वैवाहिक कार्यक्रम, शिक्षण संस्था, स्पोर्टस काम्पलेक्स, रेस्टोरेंट, पार्क, क्लब हाऊस अउ अइसने आन व्यकवसायिक ठउर बंद रइही। 
5 ले आगर आदमी सार्वजनिक या निजी स्थान म जमा होवे म पाबंदी लगाये गे हावय। संझा 7 बजे ले बिहनिया 7 बजे तक सबो गैर जरूरी आवाजाही सख्ती ले प्रतिबंधित रइही। बैंक म 10 ले आगर आदमी जमा नइ होना। कोरोना सवंमित व्यक्ति या अइसन व्यक्ति के संपर्क म आये हुए आन कोनो आदमी ईलाज या निगरानी जांच निरीक्षण दल ल मना करही या जानकारी दे म मना करही त ओकर खिलाफ कार्यवाही होही।

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