राज सरकार अवइया खरीफ सीजन म प्रदेश के किसान मनला साफ-सुथरा ढंग से खाद मिले, एखर बर खास ध्यान देवत हे। संग म रसायनिक खाद के कालाबाजारी अउ हेराफेरी करइया मन के खिलाफ कड़ा कानूनी कारवाही करे के हुकूम दिये गे हे। इही कडी म महासमुंद जिला के 4 खाद बेचइया मन डहर ले यूरिया बांटे म गड़बड़ी करे के सेती उप संचालक कृषि एफ.आर. कश्यप ह संबंधित दुकान/फर्म मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे के हुकूम दे हे।
एकर बर खाद निरीक्षक बागबाहरा अउ खाद निरीक्षक सरायपाली ला संबंधित दुकान:
- मेसर्स राजेश अग्रवाल, सरायपाली
- मेसर्स ओम फर्टिलाइजर, सरायपाली
- आर. एस. ट्रेडर्स, बागबाहरा
- जय मां भीमेश्वरी ट्रेडर्स, सुनसुनिया
के मालिक (प्रोपराइटर) मन के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दरज करे बर कहे गे हे।
जानबा होवय कि ए मन ह नियम के खिलाफ जाके 16 मार्च 2026 ले 29 मार्च 2026 तक यूरिया खाद बांटे रिहिन। एखर पहिली घलो उल्टा-पुल्टा ढंग से यूरिया बांटे के सेती जिला के 26 निजी खाद बेचइया मन के लाइसेंस ला 21 दिन बर रोक (निलंबित) दिये गे रिहिस। कलेक्टर विनय लंगेह के कहे मुताबिक जिला म पॉस (POS) मशीन ले ही खाद बांटे के हुकूम दिये गे हे।
महासमुंद जिला के कृषि विभाग के अधिकारी मन ह किसान भाई मन ले अरज करे हे कि:-
- किसान मन अपन भुइँया (रकबा) के हिसाब से अउ पॉस मशीन के माध्यम से ही खाद बिसावय।
- खाद बिसावत बखत दुकानदार ले बिल जरूर मांगे।
जेकर भी निजी खाद बेचइया मन तय दाम ले जादा म यूरिया, डी.ए.पी. चाहे आन खाद ला बेचही, ओखर शिकायत अपन विकासखण्ड के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार चाहे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ले जरूर करंय।


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