पाण्डातराई म जेम्स अउ ज्वेलरी पार्क के स्थापना के मामला सुलझगे, उच्च न्यायालय बिलासपुर ह देवजी भाई पटेल के याचिका ल करिस खारिज

अंजोर
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पाण्डातराई म जेम्स अउ ज्वेलरी पार्क के स्थापना के मामला सुलझगे, उच्च न्यायालय बिलासपुर ह देवजी भाई पटेल के याचिका ल करिस खारिज


अंजोर.रायपुर। रायपुर के कृषि उपज मण्डी, पाण्डातराई म जेम्स अउ ज्वेलरी पार्क के स्थापना ल लेके दायर याचिका के आज सुनवाई के बखत उच्च न्यायालय बिलासपुर ह निराधार मानत खारिज कर दे हावय। पाण्डातराई म जेम्स अउ ज्वेलरी पार्क के स्थापना के मामला सुलझ गे हावय। छत्तीसगढ़ शासन डहर ले रायपुर के पाण्डातराई म लगभग 10 लाख वर्ग फीट म जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क के स्थापना करे जाना हावय, इहां लगभग दू हजार दुकान बनही। ये देश के चौथा बड़ा जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क होही।

जानबा होवय के उच्च न्यायालय म साल 2020 म पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल डहर ले एक याचिका उच्च न्यायालय बिलासपुर के तीर दायर करे गे रिहिस, जेमा उंकर डहर ले छत्तीसगढ़ शासन डहर ले जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क के खातिर आबंटित करे गे कृषि उपज के मंडी जेन पाण्डातराई, रायपुर म हावय, ल चुनौती दीस, जेमा पाछु पाछु कई बछर ले उच्च न्यायालय डहर ले स्थगन आदेश जारी करे रिहिस।

आज 27 जून के उच्च न्यायालय ह सुनवाई के बखत स्थगन आदेश ल हटात याचिका ल निराधार बतात याचिकाकर्ता के याचिका के खारिज कर दीस। ए मामला के पैरवी महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा, अकताहा महाधिवक्ता चन्द्रेश श्रीवास्तव अउ उप सरकारी वकील विक्रम शर्मा ह करिस। याचिका के खारिज होए के संग ही शासन के औद्योगिक बहुमूल्य नीति जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क पाण्डतराई, रायपुर म स्थापित करे  जाये के अड़चन दूरिहा होगे हावय।

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