सूचना के अधिकार के जानकारी नइ दे म जनसूचना अधिकारी ल जुर्माना

अंजोर
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सूचना के अधिकार के जानकारी नइ दे म जनसूचना अधिकारी जुर्माना
सूचना के अधिकार के जानकारी नइ दे म जनसूचना अधिकारी जुर्माना

अंजोर.रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ह समय म जानकारी उपलब्ध नइ कराइया अउ सूचना के अधिकार अधिनियम के पालन नइ करइया तीन जनसूचना अधिकारी ल 25-25 हजार रूपिया के अर्थदंड अधिरोपित करे हावय। ओमन संबंधित ल निर्देश दे हावयं के अर्थदंड के रकम संबंधित ले वसूली करके सरकारी कोष म जमा करा के आयोग ल सूचित करें।

जानबा होवय के लोकतंत्र म पारदर्शी शासन बेवस्था म निशानदेही होवत हावयं, के उंकर सबो नागरिक के शासन बेवस्था के सरी गतिविधी के सूचना के मौलिक अधिकार हो। सूचना के अधिकार के मुख्य उद्देश्य सबोच जागरूक नागरिक के उंकर इच्छित सूचना आसानी ले उपलब्ध करवाना हावय। यदि कोनो विभाग या संस्था जानकारी दे ले इनकार करत हावयं, त उंकर विरुद्ध सूचना आयोग म शिकायत दर्ज कराये जा सकत हावय। ए अधिनियम के मदद ले सबो नागरिक के सूचना सम्पन्न बनाना, सरकार के कार्यप्रणाली के पारदर्शी अउ जादा उत्तरदायी शासन बेवस्था के तनि ले जाना हावयं। सूचना कोनो तको रूप म हो सकत हावय, प्रिंट मीडिया, मॉस मीडिया, वेब मीडिया, ई-मेल, जनमत, रिपोर्ट, कागज, संवाद, रिपोर्ट अउ आकड़े, एडवर्टाइजिंग के रूप म हो सकत हावय।

सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करइया मोहितराम गांव खरवानी तहसील करतला जिला कोरबा ह जनसूचना अधिकारी जनपद पंचायत करतला के 18 जुलाई 2016 के आवेदन प्रस्तुत करके सचिव गांव पंचायत खरवानी विकासखण्ड करतला के डहर ले आवदेन ले इंकार करे पंचायत खरवानी ले एक फरवरी 2015 ले एक जून 2016 तक रोकड़ पंजी के छायाप्रति, बिल व्हाउचर अउ मूलभूत रकम अउ 14वें वित्त के खर्च के विवरण के छायाप्रति के मांग करिस। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला ले समय म जानकारी मिले नइ होए म 22 अगस्त 2016 के पहिली अपील आवेदन प्रस्तुत करिन, फेर पहिली अपीलीय अधिकारी के कोनो फइसला पारित नइ करे के सेती असंतुष्ट होके आयोग म 10 अक्टूबर 2016 के दूसरइया अपील करिन।

राज्य सूचना आयुक्त त्रिवेदी ह आवेदन के अवलोकन करके अधिनियम के तहत अपीलार्थी अउ जनसूचना अधिकारी के सुनने के पाछु अपीलार्थी के समय सीमा म जानकारी नइ प्रदाय करे अउ आयोग म कोनो जबाब प्रस्तुत नइ करे के संग ही आयोग के पाती के कोनो जवाब नइ दे के गंभीरता ले लेवत होइस जनपद पंचायत करतला के (तत्कालीन जनसूचना अधिकारी) के विरूद्ध धारा 20 (1) के तहत 25  हजार रूपिया के अर्थदण्ड के रकम अधिरोपित करे गिस। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पंचायत कोरबा ह पहिली अपील के प्रकरण के विधि अउ जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन नइ करे अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग के अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुशंसा के हावय। 

इही रकम ले दुर्ग निवासी हरिप्रसाद शुक्ला ह जनसूचना अधिकारी कलेक्टोरेट कोरबा ले बालको के 1200 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र स्थापना प्रयोजनार्थ 30 साल के लीज म आबंटन के संबंध म 5 बिन्दु म जानकारी मांगे रिहिस, जेमा बालको डहर ले एक जून 2019 के शासन के पक्ष म त्यजन अउ तहसीलदार डहर ले त्यजन स्वीकार करे के आदेश के प्रमाणित प्रतिलिपि, नगर अउ गांव निवेश, नगर निगम कोरबा, छ.ग. घर अउ पर्यावरण विभाग, वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित विभाग ले मिले अनापत्ति प्रमाणपत्र अउ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के धारा 214 के तहत पेड़ के कटाई के खातिर अलग अनुमति पाती के छायाप्रति के मांग के रिहिस। जनसूचना अधिकारी ले जानकारी मिले नइ होए के सेती पहिली अपीलीय अधिकारी के 29 जुलाई 2019 के आवेदन करिन फेर पहिली अपीलीय अधिकारी के डहर ले विनिश्चय नइ करे ले असंतुष्ट 13 सितम्बर 2019 के आयोग म दूसरइया अपील प्रस्तुत करिन। 

राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ह प्रकरण के बारीकी ले अध्ययन करके आवेदन करइया अउ जनसूचना अधिकारी अउ पहिली अपीलीय अधिकारी के सुनवाई के पर्याप्त मउका दे करिन। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी अउ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा ह आवेदन करइया के समय सीमा म जानकारी नइ दीस अउ उंकर डहर ले आयोग म जवाब प्रस्तुत नइ करे के सेती त्रिवेदी ह सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रूपिया के अर्थदण्ड के रकम अधिरोपित करे गिस अउ कलेक्टर कोरबा के निर्देशित करिन के अधिरोपित अर्थदण्ड के रकम संबंधित ले वसूली करके सरकारी कोष म जमा करा के आयोग के सूचित करें।

रामपुर कोरबा निवासी उपेन्द्र राठौर ह जनसूचना अधिकारी अउ सचिव गांव पंचायत कछार के 22 सितंबर 2016 के आवेदन देके जनवरी 2016 ले अगस्त 2016 तक गांव पंचायक कछार के छत्तीसगढ शासन अउ केन्द्र सरकार के आने-आने योजना मन के तहत मिले आबंटन आदेश के छायाप्रति, ए संबंध म बुता सुरू अउ समाप्ति के तिथि सहित गांव पंचायत कछार के सरपंच के अनुमादन ले करे  गे गांव सभा के बइठक के रजिस्टर के सत्यापित प्रतिलिपि के मांग करिस। आवेदन करइया डहर ले चाही गे जानकारी मिले नइ होए म पहिली अपीलीय अधिकारी के 9 नवंबर 2016 के आवेदन करिन फेर पहिली अपीलीय अधिकारी के डहर ले विनिश्चय नइ करे ले असंतुष्ट 01 जुलाई 2016 के आयोग म दूसरइया अपील प्रस्तुत करिन। 

राज्य सूचना आयुक्त त्रिवेदी ह आयोग ले तत्कालीन जनसूचना अधिकारी गांव पंचायत कछार के 6 बार नोटिस भेजे फेर कोनो जवाब नइ मिले , जेकर सेती मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा के नेटिस के तामील करा के आयोग के सूचित करे किहिन गे। नोटिस तामील होए के बाद तको तत्कालीन जनसूचना अधिकारी गांव पंचायत कछार ले कोनो जवाब मिले नइ होए के सेती सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 20 (1) के तहत  25 हजार रूपिया के अर्थदण्ड के रकम अधिरोपित करे गिस अउ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा के निर्देशित करिन के अधिरोपित अर्थदण्ड के रकम संबंधित ले वसूली करके सरकारी कोष म जमा करा के आयोग के सूचित करें। संग ही ये तको किहिन के पहिली अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा अपील प्रकरण के शासन के निर्देश के मुताबिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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