Hindu Marriage Act : पहिली बिहाव ल बिगर बताये दूसर बिहाव करे म 10 साल के कारावास अउ जुर्माना के दण्ड

अंजोर
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Hindu Marriage Act
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अम्बिकापुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आर.बी घोरे के मार्गदर्शन म प्राधिकरण के सचिव अमित जिंदल ह विधि पढ़इया लइका ल हिन्दू बिहाव अधिनियम 1955 के जानकारी दीस। ओमन जानकारी देत बताइन के कोनो तको मनखे पहिली बिहाव छिपाके दूसर विवाह करे म भारतीय दण्ड संहिता के धारा 495 के तहत 10 साल तक के कारावास  अउ जुर्माना ले दण्डनीय होही।

जिंदल ह बताइन के पहिली पत्नी के रहत आन पति या पत्नी ले बिहाव करे हिन्दू बिहाव अधिनियम 1955 के धारा 5 के तहत शून्य होके धारा 17 के मुताबिक भारतीय दण्ड संहिता के धारा 494, 495 के तहत दण्डनीय होही। दूसर विवाह करे म भारतीय दण्ड संहिता के धारा 494 के तहत 7 साल तक के कारावास अउ जुर्माना ले दण्डनीय होही। श्री जिंदल ह पढ़इया लइका ल धारा 493, 498 भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 198, हिन्दू बिहाव अधिनियम, हिन्दू अप्राप्तव्य अउ संरक्षता अधिनियम 1956 के तको विस्तार ले जानकारी दीस।

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