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Fishing banned from June 16 to August 15 |
धमतरी। बरसात मछरी मनके वंश बड़वार (प्रजनन) ल देखक ओकर संरक्षण खातिर प्रदेस म छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 के धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत 16 जून ले 15 अगस्त तक के बखत ल बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप घोसित करे गे हावय।
सहायक संचालक, मछलीपालन ले मिले जानकारी के मुताबिक धमतरी जिला के नदी, नाला अउ छोटे नदी, सहायक नदी म जेन म सिंचाई के तालाब, छोटे-बड़े जलाशय बने गे हावयं, ओमा सबो रकम ले के मत्स्याखेट 16 जून ले 15 अगस्त तक पूरा रकम ले ले निषिद्ध रइही।
ओमन बताइन के ये नियम के उल्लंघन करे म छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 के नियम-3 (5) के तहत अपराध सिद्ध होए म एक साल के कारावास या 10 हजार रूपिया के जुर्माना या दोनो एक संग होए के प्रावधान हावय। ये नियम केवल छोटे तरिया या आन जलस्त्रोत, जेकर संबंध कोनो नदी-नाले ले नइ हावय, म लागू नइ होही।
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