कोरोना के तीसरा लहर : रोकथाम खातिर कलेक्टर अउ एसपी ल हर सम्भव उपाय करें के मुख्यमंत्री दीस निर्देस ... पढ़व अंजोर म पूरा खबर

अंजोर
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0 जिला  म जुलूस, रैली, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अउ खेल आयोजन रोक
0 चार प्रतिशत या जादा पॉजिटिव रेट वाला जिला  म स्कूल, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल अउ सार्वजनिक ठऊर बंद
0 रात 10 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन
0 सार्वजनिक स्थान, भीड़-भाड़ वाला बाजार अउ दुकान म संक्रमण ले बचाव के खातिर मास्क के उपयोग के सख्ती
0 एयरपोर्ट म आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य
0 रेल्वे स्टेशन अउ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र म कोरोना संक्रमण के रेन्डम टेस्टिंग के निर्देश, आवश्यतानुसार माइक्रो अउ मिनी कंटेनमेन्ट जोन
0 होम आईसोलेशन वाला मरीज मन के खातिर सप्ताह म सातों दिन 24 घंटा कॉल सेंटर्स संचालित
0 हॉस्पिटल बेड, दवई स्टॉक, पीएसए प्लांट्स अउ ऑक्सीजन के उपलब्धता के डेली रिपोर्टिंग के निर्देश
0 चार प्रतिशत या जादा पॉजिटिव रेट वाला ठऊर मन म मॉल, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, मेरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम म प्रतिबंध लगाये अउ आन जिला  म एक तिहाई क्षमता ले संचालित करे के निर्देश

अंजोर.रायपुर, 4 जनवरी। मुख्यमंत्री दाऊ भूपेश बघेल ह प्रदेश म कोविड-19 के बाढ़त मामला ल देखत सबो कलेक्टर मन अउ पुलिस अधीक्षक ल कोरोना संक्रमण के रोकथाम के खातिर कोविड-19 गाइडलाईन के तहत सख्ती ले हर संभव उपाय सुनिश्चित करे के निर्देश दे हावयं। मुख्यमंत्री ह किहिन हावय के हमर मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण अउ येकर ले संबंधित रिस्क ल सीमित करे हावय, न के आर्थिक गतिविधी ल धीमा करना।

ये संबंध म जारी निर्देश म कलेक्टर मन अउ पुलिस अधीक्षक ले किहिन गे हावय के प्रदेश के अइसे जिला जिहां पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत या येकर ले जादा हावय, उहां रात 10 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाये जाए अउ नॉन कमर्शियल गतिविधी म सख्ती ले रोक लगाये जाए। येकर खातिर जिहां जरूरी हो उहां धारा 144 अउ महामारी अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्रवाई करे जाए, जेन जिला  म पॉजिटिव रेट 4 प्रतिशत ले जादा हावय, उहां सबो स्कूल अउ आंगनबाड़ी केन्द्र, पुस्तकालय, स्वीमिंग पूल अउ अइसे सार्वजनिक ठऊर मन के बंद रखे जाए। अइसे जिला जिहां बीते 7 दिन म कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4 प्रतिशत ले कम हावय,  उहां कलेक्टर आन जिल के प्रावधान लागू कर सकही।

सबो जिला  म जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अउ खेल आयोजन म प्रतिबंध लगाये के निर्देश दे गे हावयं। जिहां जरूरी हो उहां धारा 144 अउ महामारी अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्रवाई करे ल किहिन हावय।

सबो कलेक्टर मन अउ पुलिस अधीक्षक ले किहिन हावय के कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के खातिर निजी डॉक्टर, निजी अस्पताल, एनजीओ, मीडिया प्रतिनिधि मन के संग बैठकें आयोजित करे जाएं। कोरोना संक्रमण रोकथाम के उपाय के स्थानीय प्रचार माध्यम म प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे जाए अउ नकारात्मक अउ असत्य खबर म सख्ती ले रोक लगाये जाए। 

कलेक्टर अउ पुलिस अधीक्षक ल ये भी सुनिश्चित करे के निर्देश दे गे हावयं के प्रदेश के सबो एयरपोर्ट म आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य करे जाए। अइसे मनखे जेला कोविड-19 के दोनो टीके लगाए जा चुके हावयं वो यात्रा के तिथि के 72 घंटा के आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संग ही एयरपोर्ट म आने वाला सबो यात्री के आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य रूप ले करे जाए। सबो रेल्वे स्टेशन अउ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र म कोरोना संक्रमण के रेन्डम जांच के निर्देश दे गे हावयं।

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