राज्यपाल ह छत्तीसगढ़ माल अउ सेवा कर (संशोधन) विधेयक म करिस हस्ताक्षर

अंजोर
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अंजोर.रायपुर, 14 जनवरी। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ह छत्तीसगढ़ माल अउ सेवा कर अधिनियम 2017 म संशोधन बर प्रस्तुत विधेयक म हस्ताक्षर कर दे हावयं। अनुपालन भार ल कम करे अधिनियम के प्रावधान म विसंगति ल दूरिहा करे अउ आगत करके प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) ले संबंधित प्रावधान ल मजबूत करे के खातिर छत्तीसगढ़ माल अउ सेवा करके अधिनियम 2017 म कतिपय संशोधन के फइसला लिस गे रिहिस। जी.एस.टी. काउंसिल डहर ले खातिर गे फइसला के परिप्रेक्ष्य म केंद्रीय माल अउ सेवा कर (संशोधन) अधिनियम 2021 दिनांक 28 मार्च 2021 ले प्रवृत्त हावय। छत्तीसगढ़ माल अउ सेवा कर अधिनियम 2017 म भी तद्नुसार संशोधन करे जाना जरूरी रिहिस। छत्तीसगढ़ माल अउ सेवा कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक ल 15 दिसंबर 2021 के पारित करिन।

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