अंजोर.महासमुंद 3 नवम्बर। राज्य सरकार ह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश के हवाला देवत प्रदेश के सबो जिला कलेक्टर मन अउ पुलिस अधीक्षक ले किहिन हावय के आदेश के मुताबिक दीपावली के बखत ये सुनिश्चित करे जाए के पटाखे रात 8 बजे ले 10 बजे के बीच फोड़े जाए। ए सिलसिले म कलेक्टर डोमन सिंह ह जिला के आम जनता ले भी न्यायालय के आदेश के सम्मान करे अउ पर्यावरण के स्वच्छ बनाये के खातिर पटाखा के इस्तेमाल रात 8:00 ले 10:00 बजे तक ही करे के अपील करे हावय।
राज्य शासन ले जारी आदेश म केहे गे के सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश म दीपावली के बखत पटाखा के इस्तेमाल सिर्फ रात 8: 00 ले 10:00 बजे तक, छठ पूजा बिहनिया 6:00 ले 8:00 बजे तक, गुरु पर्व म रात 8:00 ले 10:00 बजे तक अउ क्रिसमस अउ नवा साल के आगमन म रात 11.55 ले 12.30 बजे तक पटाखा चलाये के अनुमति दे हावय।
सुप्रीम कोर्ट ह सीरिज वाला पटाखा अउ लड़ी म प्रतिबंध लगे दे हावय। येकर संग ही सिर्फ अइसे पटाखा फोड़े के अनुमति दे हाबे जेमा आवाज प्रदूषण अउ वायु प्रदूषण कम स्तर म अउ करार मानक के मुताबिक होवे। सर्वोच्च न्यायालय ह अइसे ग्रीन अउ इम्प्रूव्ड पटाखा के निर्माण अउ बिक्री के अनुमति दे हावय, जेमा उत्सर्जन अउ प्रदूषण कम हो अउ एमन ल लायसेंस मिले व्यापारी के डहर ले ही बेचे जाए। अधिकारी मन ह बताइन के सर्वोच्च न्यायालय डहर ले ऑनलाइन पटाखा बिक्री म प्रतिबंध लगे दे गे हावय अउ सबो राज्य सरकार ल आदेश के पालन सुनिश्चित करवाये के निर्देश दे हावयं। जानबा होवय के छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल डहर ले पाछु कुछ साल ले दीपावली के मउका म पटाखा के नियंत्रित अउ संतुलित उपयोग के खातिर जन जागरण अभियान भी चलाये हावय। येकर उत्साह जनक परिणाम मिले हावयं। पाछु कुछ साल म रायपुर अउ प्रदेश के आन प्रमुख शहर म वायु प्रदूषण अउ ध्वनि प्रदूषण म म कमी आये हावय।
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