बिहाव म मनमाड़े सगा, होगे सजा : मेरिज हाल सील, संचालक अउ वर-वधु पक्ष ल 9 लाख 50 हजार के जुर्माना

अंजोर
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अंजोर.अम्बिकापुर, 04 जुलाई 2021। वैवाहिक कार्यक्रम म 1 हजार ले जादा के भीड़ जुटाके कोरोना नियम के उल्लघंन म कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश के मुताबिक जिला प्रशासन के डहर ले अब तक के बड़का कार्यवाही करत मेरिज हाल ल सील करे के संग मेरिज हाल संचालक सहित वर-वधु पक्ष म कुल 9 लाख 50 हजार रूपिया के जुर्माना लगाये गिस। 

अनुविभागीय दण्डाधिकारी अउ इंसीडेंट कमाण्डर प्रदीप साहू ह बताइन के कलेक्टर के निर्देशानुसर 4 जुलाई के रिंग रोड़ म ट्रांसपोर्ट नगर अम्बिकापुर स्थित चैरसिया मेरिज गार्डन म 2 जुलाई 2021 शुक्रवार के संपन्न होवइया वैवाहिक कार्यक्रम के जाचं करे गिस। जाचं म पता चलिस के करीब 1 हजार लोगन ल सकेल करके कोराना गाईडलाईन के उल्लंघन करत वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन करे गिस। 

ओमन ह बताइन के जिला म वैवाहिक कार्यक्रम म शामिल होवइया मनखे मन के अधिकतम संख्या 50 करार करे गे हावय। जबकि ए वैवाहिक कार्यक्रम म कोरोना गाईडलाईन के ये नियम के उल्लघंन के सेती चैरसिया मेरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चैरसिया के विरूद्ध 4 लाख 75 हजार अउ बिहाव करवइया वर के पिता सरोज साहू म 2 लाख 37 हजार अउ वधु के पिता प्रकाश साहू म 2 लाख 37 हजार रूपिया अर्थदण्ड अधिरोपित करे गे हावय अउ अर्थदण्ड के भुगतान नगर निगम कार्यालय के प्रस्तुत करे के निर्देश दे गे हावय।

जानबा होवय के जिला प्रशासन सरगुजा डहर ले कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम अउ निगरानी ल लेके शुरू ले ही सक्त कदम उठाये हावय। इही कड़ी म नियम ल ताक म रखके वैवाहिक कार्यक्रम म अनुमति ले जादा संख्या म लोगन के भीड़ जुटाये म मेरिज हाल संचालक सहित वर-वधु पक्ष म ठोस कार्यवाही करे गिस।

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