जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के संचालक मंडल भंग, कलेक्टर ल बनाइस प्रशासक

अंजोर
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अंजोर.राजनांदगांव, 21 मई 2021। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के संचालक मंडल ल आज भंग करे के आदेश पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ हिमशिखर गुप्ता ह जारी करके दे हावय। पंजीयक ह ये कार्रवाई बैंक के संचालक मंडल के संबंध म मिले शिकायत के जांच म सही पाए जाये म करे हावय। बैंक के काम-काज के प्रबंधन के खातिर राजनांदगांव कलेक्टर ल बतौर प्रशासक नियुक्त करे गे हावय। 

जानबा होवय के बैंक के संचालक मंडल म बैंक के प्रबंधन अउ काम-काज ल लेके कई अनियमितता के शिकायत मिले रिहिस। जांच म शिकायत सही पाई गिस। परिणाम स्वरूप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संचालक मंडल ल भंग करके दे हावय। संचालक मण्डल म सचिन सिंह बघेल के अध्यक्ष अउ श्रीमती सावित्री द्विवेदी अउ राधेलाल साहू दुनों उपाध्यक्ष के पद म कार्यरत रिहिस। बैंक के बोर्ड म राधेलाल साहू, शशिकांत द्विवेदी, मिथलेश दुबे, अरूण साहू, मिनेश कुमार साहू, श्रवण कुमार जंघेल, रामकृष्ण चंद्रवंशी, हरिसिंह पुरामे, गुहराम बंजारे, सुरजे राम देवांगन अउ श्रीमती लक्ष्मीबाई चंद्रकार संचालक के पद म कार्यरत रिहिस।  

सहकारी बैंक राजनांदगांव के बोर्ड के क्रियाकलाप के संबंध म मिले शिकायत के आधार म पंजीयक डहर ले 10 जुलाई 2019 के बोर्ड के सदस्य मन अउ पदाधिकारी मनला नोटिस जारी करे गे रिहिस। पंजीयक सहकारी संस्थाएं डहर ले ए संबंध म मिले शिकायत के जांच बाद जारी आदेश म किहिन हावय के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड, संचालक मंडल के विरूद्ध अधिरोपित आरोप ले स्पष्ट प्रमाणित होथे के छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम ले रजिस्ट्रार ल विधि आदेश डहर ले मिले सेवा नियम ले अधिरोपित कत्र्तव्य के निर्वहन करे म उपेक्षावान रहिन हावय अउ अइसे कत्र्तव्य के पालन करे के खातिर इच्छुक भी नइ हावय। 

छतीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के धारा डहर ले अधिरोपित कत्र्तव्य के निर्वहन म चूक अउ उल्लंघन करे हावय। बैंक के उपविधि डहर ले अधिरोपित कत्र्तव्य के निर्वहन करे म उपेक्षावान रहिन हावय अउ अइसे कत्र्तव्य के पालन करे म रजामंद नइ हावय। संग ही उपविधी के उपबंध के उल्लंघन करे हावय। अइसे बुता करे हावय जेन बैंक अउ उंकर सदस्य मन के हित के प्रतिकूल हावय। ये बैंक के सदस्य मन अउ बैंक के अमानतधारी मनके व्यापक हित म ये जरूरी हावय के ए बैंक के बोर्ड ल छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत हटा दे जाए। पंजीयक सहकारी संस्थाएं डहर ले येकर आधार म जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के भंग करके दे गे हावय।

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