कस्टम मिलिंग चाउंर उपार्जन उल्लंघन म 11 राइस मिल उपर कार्यवाही ...पढ़व पूरा खबर अब छत्तीसगढ़ी म

अंजोर
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अंजोर.रायपुर 26 मई 2021। कस्टम मिलिंग चाउंर उपार्जन आदेश 2016 म दे गे प्रावधान के उल्लंघन करे म कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ह रायपुर जिला के 11 राइस मिल ल काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) म दर्ज करे के आदेश जारी करिन हावय। जेन राइस मिल ल काली सूची म दर्ज करे के आदेश जारी करे गे हावय ओमा नेवरा के सत्यनारायण नत्थूलाल मिल, सिनोधा रोड तिल्दा नेवरा के मुनका राइस मिल, तुलसी नेवरा के पंजवानी फूड्स , विधानसभा रोड सकरी के संजय ग्रेन प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, केंवराडीह खरोरा के दशमेश इंडस्ट्रीज, खौलीडबरी तहसील तिल्दा के एनबीए फूड्स, गांव पिपरोद तहसील अभनपुर के श्री बालाजी राइस मिल, गांव कुर्रा नयापारा के महक राइस इंडस्ट्री, नवागांव कोलियरी तहसील अभनपुर के हरिओम इंडस्ट्रीज, सातपारा धमतरी रोड अभनपुर के निर्मला राइस प्राइवेट लिमिटेड अउ आरंग रोड बुडेरा खरोरा के गुरुनानक राइस इंडस्ट्रीज शामिल हावयं। 

जिला खाद्य नियंत्रक ह बताइन के कोनो भी पंजीकृत मिल के उंकर वार्षिक मिलिग क्षमता के आधा मिलिंग क्षमता के उपयोग कस्टम मिलिंग के प्रयोजन बर करे जाना हावय। जिला के 11 अरवा राइस मिलर्स के डहर ले शासकीय धान के कस्टम मिलिंग के खातिर खरीफ विपणन साल 2020- 21 म धान के उठाव नइ करे गे हावय। ए रकम ले ये राइस मिलर्स के डहर ले छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चाउंर उपार्जन आदेश 2016 के कंडिका 3(2)(3) 4(5) के उल्लंघन हावय जेन के जरूरी वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 3/7 के ले दंडनीय हावय। जिला खाद्य नियंत्रक ह शासकीय धान के कस्टम मिलिंग बुता म रूचि नइ ले वाला राईस मिलर्स ल धान उठाव नइ करे के सेती सेती बताओ नोटिस जारी करे गे रिहिस अउ ओला धान उठाव करे बर सरलग निर्देशित भी करे जात रिहिन हावय।

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