इलाज म मनमाड़े बिल के सेती 11 अस्पताल ल नोटिस अउ दू ऊपर कार्रवाई होगे हावय

अंजोर
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अंजोर.रायपुर, 22 मई 2021। जिला कलेक्टर अउ जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन के आदेश म कोविड-19 के उपचार के खातिर रायपुर जिला के निजी अस्पताल मन म मरीज अउ उंकर परिजन ल होए समस्या अउ शिकायत के समाधान करे के खातिर नोडल अधिकारी नियुक्त करे गे रिहिस। कोरोना ए दूसरइया लहर अउ उंकर बाद पाछु लगभग 40 दिन ले नोडल अधिकारी मन डहर ले मरीज मन या उंकर परिजन मनके निजी अस्पताल मन ले सम्बंधित समस्या जइसे एडमिशन, रेफरल, दवाई, बिलिंग, डेड बॉडी मूवमेंट, अस्पताल मन म उपलब्ध बेड के स्थिति आदि ले संबंधित सबो समस्या के समाधान करे के संग संग उंकर शिकायत के निवारण करे जात रिहिन। 

शिकायत करे बर विशेष टोल फ्री म नंबर 86022-70023 भी जारी करे गे रिहिस जेकर माध्यम ले कोनो भी मरीज या उंकर परिजन शिकायत कर सकत हावयं। ए पूरा बुता के समन्वय के खातिर सहायक नोडल अधिकारी के रुप म आईएएस अभिषेक कुमार ल दायित्व सौंपे गे रिहिस। मिले आरो के मुताबिक अभिषेक कुमार ह बताइन के कोविड-19 मरीज मन के परिजन डहर ले सोज नोडल अधिकारी मन ल जारी करे गे मोबइल नंबर म संपर्क करके समस्या बताई जात हावय। इसी रकम ले कंट्रोल रूम म मिले शिक़ायत के सारी जानकारी एकत्रित करके संबंधित नोडल अधिकारी मन के तनि अग्रेषित करे जात हावय, जेकर पाछु नोडल अधिकारी मन के माध्यम ले समस्या के समाधान करे जात हावय।

निजी हॉस्पिटल म शासन डहर ले करार दर ले जादा चार्ज ले के शिकायत म बिल के जांच भी करे जात हावय। ये शिकायत के आधार म मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय डहर ले 11 निजी चिकित्सालय ल 16 नोटिस जारी करे गे। येकर तहत बांठिया हॉस्पिटल ल 4 ,श्री मेडीसाइन हॉस्पिटल ल 2,  रामकृष्ण हॉस्पिटल ल 1, जय अंबे हॉस्पिटल ल 1,  मित्तल हॉस्पिटल ल 1, महामाया हॉस्पिटल ल 1, रिम्स ल 2,  पथकिंड ल 1, एकता चिल्ड्रन हॉस्पिटल ल 1, कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल ल 1, बालाजी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल ल 1 नोटिस जारी करे गे हावय।

मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल ह बताइन के चिकित्सालय के अतिरिक्त ले गे रकम मरीज मन के परिजन ल वापस करे के निर्देश भी दे गे हावय। येकर सेती ना केवल बहुत मरीज मन के रकम वापस करे गिस या बिल के रकम के कम करे हावय। येकर फायदा आने-आने चिकित्सालय म भरती कोरोना के आन मरीज मन के भी मिले हावय। 

बांठिया अस्पताल रायपुर के विरुद्ध कई शिकायत मिले के पाछु मुख्य चिकित्सा अउ स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय डहर ले संबंधित निजी अस्पताल म कार्रवाई करत उंकर लाइसेंस ल 15 दिन के खातिर निरस्त करे गे रिहिस। इही रकम ले अनियमितता मिले म नर्सिंग एक्ट के तहत महामाया हॉस्पिटल, खरोरा म 5 हज़ार रूपिया के जुर्माना भी लगाये गे रिहिस।

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