अंजोर.कवर्धा, 19 मई 2021। जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीता यादव अउ श्री नरेन्द्र कुमार, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अउ छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देश के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के फइसला ‘अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एस.सी.सी. 273’ म जारी दिशा निर्देश अउ उच्चतम न्यायालय के याचिका क्रमांक 01/2020 इन-रीः कंटेगन ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस ये प्रिजनर्स म पारित आदेश दिनांक 23 मार्च 2020 के मुताबिक जेन बंदी पहिली ल पेरोल, अन्तरिम जमानत मिल चुके हावय ओला फेर रिहा करे के तारीख ले 90 दिन के खातिर पैरौल प्रदान करे गे हावय।
जेकर मुताबिक विचाराधीन बंदी जेन सिविल कारावास भुगत रिहिन हावय, अइसे बंदी जेन अइसे अपराध के खातिर विचारण के सामना करके रिहिन हावय, जेन सात साल या ओकर ले कम बखत के कारावास ले दण्डनीय हावय जिहां ले 15 दिन या ओकर ले जादा बखत ले अभिरक्षा म हावय। विचाराधीन बंदी जेन 60 साल या ओकर ले जादा उमर के हावय जेन 3 महीना या ओकर ले जादा बखत ले अभिरक्षा म होके अइसे अपराध के खातिर विचारण के सामना करत रिहिन हावय, जेन 10 साल तक के बखत के कारावास ले दण्डनीय हावय।
ए रकम ले न्यायालय डहर ले कुल 35 बंदी मनला अन्तरिम जमानत म रिहा करे गे हावय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम डहर ले हाई पॉवर कमेटी डहर ले जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक बंदी ल पैरोल, अन्तरिम जमानत म छोड़े जाये के खातिर जमानत आवेदन प्रस्तुत करिन। मिले आरो के मुताबिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव नरेन्द्र कुमार ह बताइन के अभी के बेरा म कोरोना महामारी ल धियान म रखत चिन्हांकित बंदी मनला छोड़े जाये के खातिर आवेदन चिट्ठी न्यायालय म प्रस्तुत करे गिस।


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