अंजोर.धमतरी, 15 मई 2021। जिला म कोविड-19 के संक्रमण के जादा दर ल देखते कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ह 16 मई ले 31 मई तक लॉकडाउन के बखत ल बढ़ाये के आदेश जारी करे हावय। ये आदेश म व्यावसायिक संस्थान अउ प्रतिष्ठान ल करार बेरा म खोले के अनुमति प्रदान करे हावय। ये आदेश म श्रेणी क्रमांक अ, ब अउ स म उल्लेखित दुकान अउ व्यावसायिक प्रतिष्ठान ल छोड़के बांचे दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मनके खातिर स्थानीय निकाय ल निर्देशित करे गे हावय। नगर निगम के आयुक्त मनीष मिश्रा ह बताइन के कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी के ये आदेश के परिपालन म निम्नानुसार दशाई गे सड़क के सुरू ले आखिर तक डेरी अउ जेवनी वाला नियम लागू होही। ये दुकान अउ व्यावसायिक प्रतिष्ठान करार दिन म बिहनिया आठ बजे ले संझा पांच बजे तक संचालित करे जा सकही।
मिले आरो के मुताबिक अर्जुनी मोड़ ले श्यामतराई मण्डी चौक तक सोमवार, बुधवार अउ शुक्रवार के बायीं तनि के दुकानें खुलही, जबकि मंगलवार, गुरूवार अउ शनिवार के दायीं तनि के दुकान करार समयानुसार खुल सकही। इही रकम ले रत्नाबांधा चौक ले कॉलेज मोड़ के अंत तक, मकई चौक ले सदर रोड होवत नहरनाका चौक तक, सिहावा चौक ले नहरनाका चौक तक, अम्बेडकर चौक ले रूद्री चैक तक, इतवारी बाजार नलघर ले गौरव पथ होवत रूद्री मार्ग वाला सड़क के आखिर तक, विंध्यवासिनी मंदिर चौक ले लक्ष्मी निवास चैक तक के बायीं तनि के दुकान अउ प्रतिष्ठान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार के खुलही, जबकि दायीं तनि के दुकान अउ प्रतिष्ठान मंगलवार, गुरूवार अउ शनिवार के खुला रखे के आदेश निगम आयुक्त ह जारी करे हावय।
येकर अलावा भगवती मोड़ ले शिव चौक तक, कचहरी चौक ले रत्नाबांधा चौक तक अउ बालक चौक ले आमापारा चौक अंत तक के बायीं तनि के दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार अउ दायीं तनि के दुकान मंगलवार, गुरूवार, शनिवार के खुलही। निगम आयुक्त ह बताइन के ये आदेश 16 मई ले 31 मई तक सरी नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लागू रइही।


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