छत्तीसगढ़ आये बर अब 96 घंटे के भीतर के RTPCR निगेटिव रिपोर्ट या कोरोना के दुनों टीका लगे के प्रमाण-पत्र लगही

अंजोर
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अंजोर.रायपुर, 20 मई 2021। छत्तीसगढ़ आने वाला यात्री मनके खातिर राज्य शासन ह कोविड जांच के अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देश म आंशिक संशोधन करिन हावय। अब रेल, सड़क अउ वायुमार्ग ले छत्तीसगढ़ आने वाला यात्री मनके खातिर 96 घंटे के अंदर के आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मान्य होही। कोरोना ले बचाव के टीका के दुनों खुराकें ले चुके लोगन ल भी राज्य म प्रवेश दे जाही। अइसे लोगन ल अपन टीकाकरण प्रमाण-पत्र संग रखना होही। विमान ले छत्तीसगढ़ आने वाला यात्री मनके खातिर बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के अनिवार्यता खतम कर दे गे हावय। नवा दिशा-निर्देश 21 मई ले प्रभावी होही। सामान्य प्रशासन विभाग ह सबो संभाग के आयुक्त, पुलिस रेंज के महानिरीक्षक, कलेक्टर मन अउ पुलिस अधीक्षक मनला नवा दिशा-निर्देश के संबंध म आज परिपत्र जारी करिन हावय।

सामान्य प्रशासन विभाग ह परिपत्र म अधिकारी मनल बताइन हावय के हवाई यात्रा के माध्यम ले आन राज्य ले बोर्डिंग के समय आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव जांच रिपोर्ट के अनिवार्यता खतम कर दे गे हावय। जेन यात्री के पास 96 घंटे के भीतर के आर.टी.पी.सी.आर. जांच के निगेटिव रिपोर्ट होही या जेकर पास कोविड वैक्सीन के दुनों डोज लगे होए के प्रमाण-पत्र होही, ओला राज्य के भीतर अवइया यात्रा के अनुमति होही। जेन हवाई यात्री के पास करार समय बखत के आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट नइ होही, उंकर एयरपोर्ट म कोरोना जांच करे जाही अउ रिपोर्ट मिले तक यात्री ल स्वयं के होम आइसोलेशन म रखना अनिवार्य होही। रायपुर, बिलासपुर अउ जगदलपुर एयरपोर्ट म ए संबंध म जरूरी जानकारी आगमन जगह म प्रदर्शित करे के निर्देश दे गे हावयं।

परिपत्र म केहे गे हावय के रेल मार्ग अउ सड़क मार्ग ले आने वाला जेन यात्री के पास 96 घंटे के भीतर के आर.टी.पी.सी.आर. जांच के निगेटिव रिपोर्ट होही या कोविड वैक्सीन के दुनों डोज लगे होए के प्रमाण-पत्र होही, ओला भी राज्य के भीतर रेल्वे स्टेशन या बॉर्डर चेक पोस्ट ले अवइया यात्रा के अनुमति होही। शासन ह सबो संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर मन अउ पुलिस अधीक्षक ल ये संशोधित दिशा-निर्देश के रोजाना पालन अउ फॉलो-अप के खातिर जरूरी बेवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश दे हावयं। छत्तीसगढ़ आने वाला यात्री मनके खातिर राज्य शासन डहर ले पहिली म जारी दिशा-निर्देश यथावत रइही।

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