सब्जी, फल, दूध, दवा, वाहन चालक अउ किराना दुकान वाला के एंटीजन टेस्ट

अंजोर
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अंजोर.महासमुंद, 07 मई 2021। जिला प्रशासन डहर ले नागरिक के कोविड-19 के संक्रमण, रोकथाम, उपाय अउ बचाव के खातिर हर सम्भव प्रयास करे जात हावयं। येकर खातिर सरी जिला ल कंटेनमेंट जोन घोषित करे गे हावय, ए सेती ले कोविड-19 पॉजिटीव प्रकरण के संख्या म कमी आये हावय। जेकर सकारात्मक परिणाम भी देखे ल मिलत हावय। जिला के नागरिक अउ सीमावर्ती क्षेत्र ले आने वाला नागरिक के कोविड-19 के टेस्ट भी सरलग करे जात हावयं। ताकि कोविड-19 के धनात्मक प्रकरण मिले म ओला चिकित्सालय म समुचित उपचार अउ होम आईसोलेशन म ही रिहिके सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें।

कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी ह जिला म कंटेनमेंट जोन घोषित करे के पाछू भी ओमन जरूरी गतिविधी अउ मूलभूत सेवा उपलब्ध कराये के खातिर छूट अउ अनुमति प्रदान करे हावय। ए बखत भी कोनो भी मनखे के कोविड-19 संक्रमण के खतरा न हो एला धियान म रखत ओमन जिला के सबो एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी मन ल नगरीय अउ ग्रामीण क्षेत्र म सब्जी, फल, दूध, दवाई, किराना सामग्री विक्रेता, वाहन चालक अउ जेन दुकान ल खोले के अनुमति दे गे हावय। ओ सबो दुकानदार अउ स्टाफ के सबो लोगन के एंटीजन टेस्ट करवाये के बेवस्था सुनिश्चित कराये के निर्देश दे गे हावय। ओमन किहिन हावय के एंटीजन टेस्ट नगरीय क्षेत्र म कराएं। ए बखत टीम म एक राजस्व विभाग के कर्मचारी, नगरीय निकाय के कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के टीम अउ पुलिस विभाग के कर्मचारी रइही। ये बुता सरलग तीन-चार दिन तक कराएं अउ येकर जानकारी एसडीएम करार प्रपत्र म जिला कार्यालय ल प्रतिदिन संझा के भेजें। येकर परिपालन म आज जिला के सबो नगरीय निकाय क्षेत्र म संबंधित मनके एंटीजन टेस्ट करे  गिस।

कलेक्टर ह किहिन के अनावश्यक रूप ले घर ले बाहिर घूमने वाला लोगन के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करके जुर्माना करें। ओमन किहिन के गांव के तालाब म एक संग जादा संख्या म नहात हावय तो ओला बंद कराएं। कंटेनमेंट जोन म टेस्टिंग अउ आन अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध कराएं अउ क्षेत्र बैरिकेटेड राहय। गांव के प्रवेश मार्ग म बैरिकेटिंग प्रभावी रूप ले सुनिश्चित कराएं। क्वॉरेंटाइन सेंटर म ठहरें मनखे मन के खातिर टेस्टिंग अउ भोजन पानी के बेवस्था सुचारू रूप ले जारी रखें। अनुविभागीय अधिकारी डहर ले दे गे बिहाव कार्यक्रम के खातिर अनुमति देते समय आवेदक ल ये जानकारी भी उपलब्ध कराएं के बिहाव कार्यक्रम म करार संख्या ले जादा भीड़ एकत्रित न हो। येकर अलावा राजस्व अउ पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी कार्यक्रम दिन के मउका म जाके ये जांच करें के उहां करार संख्या ले जादा भीड़ तो नइ हावय। यदि कोनो नियम के उल्लंघन करत पाये जात हावय तो वो म जुर्माना के कार्यवाही करे जाए। इही रकम ले आन कोनो भी कार्यक्रम के अनुमति देते हावयं वोमा भी ये नियम लागू होही। जिला म एलोपैथी दवई दुकान के संग होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दवा दुकान खोले के तको अनुमति दे गे हावय।

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