अंजोर.बेमेतरा। कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी शिव अनंत तायल ह आदेश जारी करके केहे हावय के जिला म कोविड-19 संक्रमण के ल देखत सावधानी बरते के जरूरत हाबे अउ ये पाके जनता ल होली त्यौहार मनाने खातिर दिशा निर्देश जारी करे गे हावय। होली तिहार म सबो प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रइही। कोविड-19 नियंत्रण खातिर भारत सरकार के जारी निर्देश के पालन करे जाना अनिवार्य होही। कोविड-19 ले संबंधित भारत सरकार अउ छ.ग. शासन के के समय-समय म जारी निर्देश, मापदंड अउ गाईड लाईन के अक्षरशः पालन करना होही।
होली त्यौहार म समूह म 10 ले जादा आदमी ल साथ धूमना मना हाबे। होलिका दहन कार्यक्रम म सोशल डिस्टेंसिंग, मास्के, नेटाईजर के उपयोग करना अनिवार्य होही अउ नइ करे म समिति प्रबंधक संचालक के विरूद्ध कड़ा कानूनी कार्यवाही करे जाही। यहू ध्यान रखे जाए के होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नइ करे जाए। जिला म होली तिहार म कलर के दुकान म भीड़ नइ लगाये अउ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन अनिवार्य होवे, साथ ही मास्क लगाये जाना अनिवार्य होही नहीं तो संबंधित दुकानदार अउ खरीददार के विरूद्ध जुर्माना लगाये जाही। निज-निवास म होली मिलन म सम्मिलित होवइया सबो व्यक्ति के थर्मल स्क्रीनिंग कराये जाना, मास्क पहनना, समय-समय म सेनेटाईजर के उपयोग करना फिजिकल डिस्टेसिंग अउ सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्ति म दो मीटर 06 फीट के दूरी रखना अनिवार्य होही।


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