अंजोर.रायपुर। कोरोना संक्रमण बढ़े के बाद स्वास्थ्य विभाग कोति ले होम आइसोलेशन संबंधी नवा निर्देश जारी करे गए हावय। सबो जिला के होम आइसोलेशन के नोडल अधिकारी ल पाछू दिन वीडियो कान्फे्रन्सिंग के माध्यम ले निर्देश दे गिस के संक्रमितों ल होम आइसोलेशन के खातिर अनुमति तभे दे जाए जब प्रभारी ये आश्वस्त हो जाएं के मरीज घर म रिहिके कोविड प्रोटोकाल, आइसोलेशन के नियमों के पालन करही। अनुमति दे के बाद मरीज के घर तत्काल दवाई पहुंचान चाही। 60 साल ले जादा उमर के अउ आन गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति ल ये अनुमति नइ दे जान चाहि। मरीज या उकर देखभाल करे वाला व्यक्ति यदि ऑक्जन स्तर के जांच, तापमान उक ले पाये म सक्षम नइ हो तो ओला अस्पताल म ही भर्ती कराना चाहि। दूर-दराज के इलाका म जिहां पास म स्वास्थ्य सुविधा नइ हो ओला भी अस्पताल म ही भर्ती करे के सलाह देना चाहि।
मरीज के होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम के फोन नंबर, चिकित्सक मनके नंबर देना चाहि। जेन चिकित्सक ल मरीज के जिम्मेदारी दे जात हावय वो नियमित रूप ले मरीज ले बात करे। यदि मरीज फोन ले नइ बात करत हावय तब उकर घर जाक उकर स्थिति पता करे के दायित्व भी नोडल अधिकारी के होथे। होम आइसोलेशन वाले मरीज ल ये जरूर बताना चाहि के खतरे के चिन्हा कोन-कोन हावय जइसे ऑक्सीजन के स्तर 95 ले कम हो या लगातार बुखार हो। वो स्थिति म तुरंत अस्पताल रिफर करना चाहि। सामान्यतः कुल मरीज म ले लगभग 70 प्रतिशत मरीज होम आइसोलेशन म रहत हावयं इही सेती येकर समुचित प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हावय अउ ये मृत्यु दर ल कम करे म भी सहायक होत हावय।
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