सार्वजनिक स्थल म बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाये म लगही अब 500 रूपिया जुर्माना

अंजोर
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अंजोर.रायपुर। कोविड-19 के संक्रमण ल रोके खातिर छत्तीसगढ़ सरकार ह एक बड़का फइसला लेत हुए अब सार्वजनिक स्थल म बिना मास्क या फेसकवर के पाए जाये म 500 रूपिया के अर्थदण्ड लगाये के फइसला लिस हावय। राज्य सरकार के स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण विभाग ह येकर खातिर महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत पूर्व म जारी अधिसूचना म संशोधन के आदेश जारी करके दे हावय। जेकर तहत अब सार्वजनिक स्थल म बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाये म लोगन ले 500 रूपिया अर्थदण्ड वसूला जाही, पूर्व म ये राशि 100 रूपिया रिहिस जेला बढ़ाके अब 500 रूपिया कर दे गे हावय।

कोरोना महामारी ले बचाव के खातिर लोगन ले मास्क लगाके ही अपन घर ले बाहर निकला, सोशल अउ फिजिकल डिस्टेसिंग के कड़ाई ले पालन करा अउ थोड़-थोड़ देर म अपन हाथ ल साबुन ले धोते रेहे के अपील करे गे हावय।

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