छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 के अधिसूचना जारी... पढ़व पूरा खबर

अंजोर
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अंजोर.रायपुर। राज्य सरकार के श्रम विभाग डहर ले प्रवासी श्रमिक मनके हित संरक्षण, कल्याण अउ सामाजिक सुरक्षा ल ध्यान म रखत छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 तइयार करे गे हाबे। श्रम विभाग कोति ले ये संबंध म अधिसूचना 18 मार्च के जारी कर दे गे हाबे। प्रवासी श्रमिक मनके पंजीयन करके डाटा बेस तइयार करके ओमनला बने रोजगार के तलाश सुगम अउ सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करे के खातिर केऊ विभाग यथा-राजस्व, पंचायत अउ ग्रामीण विकास विभाग, कौशल विकास प्राधिकरण, रोजगार नियोजन, उद्योग विभाग, स्वास्थ्य, वित्त अउ गृह जइसे आन विभाग समन्वय ले श्रम विभाग डहर ले प्रवासी श्रमिक मन बर नीति बनाये हाबे। 

छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020

छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 के प्रस्तावना म कहा गे हावय के छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधन अउ वनोपज ले सम्पन्न कृषि प्रधान राज्य हावय। इहां के निवासी मनके आजीविका के आधार कृषि, वनोपज अउ मजदूरी हावय। छत्तीसगढ़ म कृषि के स्वरूप एकल फसली होए ले लघु अउ सीमांत कृषक, कृषि मजदूर आन राज म प्रवास म जाथे।

छत्तीसगढ़ शासन डहर ले स्थानीय युवा मनके कौशल उन्नयन, कृषि, वन उपज अउ पशुपालन के क्षेत्र म रोजगार सृजन के प्रयास करे जात हावय, फेर बने रोजगार अउ जादा आय के उम्मीद म श्रमिक दूसर राज्य म कमाय ल चल देथे। छत्तीसगढ़ के श्रमिक आन राज्य म ईट निर्माण, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, घरेलू कार्य, उद्योग, कृषि आदि क्षेत्र म मजदूरी कार्य के खातिर प्रवास करथे, जेन मौसमी, आकस्मिक या पूर्णकालिक स्वरूप के होथे।

प्रवासी श्रमिक राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण आधार हावय। प्रवासी श्रमिक के प्रवासित राज्य अउ मूल निवास राज्य के विकास म समुचित भागीदारी होत हावय, येकर बावजूद प्रवासित राज्य म प्रवासी श्रमिक मनला शोषण अउ कठिनाई के सामना करने बर परत हाबे। 

वर्तमान परिदृश्य म प्रवास नीति के जरूरत वर्तमान म प्रवासी श्रमिक मनके हित संरक्षण खातिर अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 प्रभावशील हावय, जेमा प्रवासी श्रमिक मनके पंजीयन के कोनो प्रावधान नइ होए ल उंकर आंकड़ा उपलब्ध नइ हाबे, ये सेती कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमणकाल म लॉकडाउन ले उपजे स्थिति म प्रवासी श्रमिक मनला जादा कठिनाई के सामना करे बर परिस। ये संकटकालीन स्थिति म प्रवासी श्रमिक के प्रवासित राज्य अउ स्थानीय राज्य म प्रवासी श्रमिक मनके निवास, नियोजन, नियोजक आदि के जानकारी नइ होए ले जरूरी सहायता उपलब्ध कराये अउ घर वापसी म शासन ल प्रवासित राज्य ले समन्वय स्थापित करे म कठिनाई होइस, जेकर ले प्रवासी श्रमिक मनके जरूरी बने बेरा म पहुंचाये म कठिनाई होइस।

छत्तीसगढ़ के श्रमिक भारत के कोनो भ अंचल म भयमुक्त श्रम कर पाए, अइसे स्वस्थ वातावरण तइयार करना जरूरी हावय, जेमा श्रमिक अपन क्षमता अउ अवसर के अनुरूप आजीविका के निर्वहन कर सकें। श्रमिक मन खातिर स्वस्थ्य वातावरण अउ उंकर हक के सुरक्षा के बर राज्य के बीच साझा-समझ विकसित करना, दायित्व मनके निर्धारित करना अउ प्रक्रिया स्थापित करना आज के जरूरत हावय, ताकि आपातकालीन परिस्थिति म प्रवासी श्रमिक मनके जरूरी सहायता उपलब्ध करा सके संग म प्रवासी श्रमिक मनके संरक्षण बर बने श्रम कानून के बेहतर क्रियान्वयन करके उंकर हित संरक्षित करे जा सके अउ उंकर कल्याण खातिर संचालित योजना मनले तको ओमन ला लाभान्वित करे जा सके।

उद्देशिका

छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 के उद्देश्य कार्यस्थल म भयमुक्त वातावरण तइयार करना ताकि श्रमिक के गरिमा सुनिश्चित हो। समता अउ समानता के मूल्य म प्रवासी श्रमिक मनके क्षमता विकास अउ रोजगार के समुचित अवसर स्थानीय स्तर म तको उपलब्ध कराना। प्रवासी श्रमिक मन तक पहुंच बढ़ाये के लिए वर्तमान संचालित व्यवस्था मन म सरलता अउ सुगमता लाना। श्रमिक मन ले संबंधित जानकारी अउ सूचना मनके प्रबंधन सुदृढ़ करना। प्रवासी श्रमिक मनके छत्तीसगढ़ के विकास म भागीदारी बढ़ाना अउ उंकर कल्याण अउ सुरक्षा के रणनीति के निर्माण करना हावय।

प्रवासी श्रमिक मन खातिर छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिबद्धता

छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 म प्रवासी श्रमिक खातिर छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिबद्धता ल तको स्पष्ट करे गे हावय। प्रवासी श्रमिक मनके जागरूकता अउ दक्षता विकसित करना। राज्य मनके संग समन्वय अउ सहयोग ले श्रमिक म परामर्श के माध्यम ले समझ विकसित करना। कार्यस्थल म प्रवासी श्रमिक ल केऊ योजना अउ सुविधा के लाभ सुनिश्चित करना। कार्यस्थल पर महिला, बच्चा मन अउ कमजोर वर्ग के श्रमिक मनके हक के संरक्षण। श्रमिक कल्याण बर बजट के समुचित व्यवस्था। आकस्मिक परिस्थिति म प्रवासी श्रमिक के सहायता अउ सूचना प्रबंधन के व्यवस्था। प्रवासी श्रमिक अउ उंकर परिवार ल सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। प्रवासी श्रमिक ल प्रवासित राज्य के श्रमिक के बराबर हक अउ सुविधा सुनिश्चित करना आदि राज्य के प्रतिबद्धता म शामिल हावय।

लक्ष्य

छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 के लक्ष्य समस्त प्रवासी श्रमिक, संभावित प्रवासी श्रमिक सर्वेक्षण अउ विश्वसनीय डेटाबेस तइयार। प्रवासी श्रमिक मनके पहचान पत्र, श्रम पंजीयन, बैंक खाता, आधार कार्ड आदि दस्तावेज के उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रवासी श्रमिक के गंतव्य कार्यस्थल, क्षेत्र के पहचान कर संबंधित राज्य मन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम ले कार्यस्थल म श्रमिक मनके हक ल सुरक्षित करना हावय। अइसने सर्वेक्षित डेटा के आधार म विश्लेषण करके प्रवासी श्रमिक मनके कल्याण खातिर कार्ययोजना तइयार करना। प्रवासी मजदूर मन खातिर पात्रता के आधार म राज्य अउ राज्य के बाहर शासकीय योजना मनके अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराना तको इही नीति के लक्ष्य हावय।

प्रवासी श्रमिक ले आशय

छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2020 म स्पष्ट करे गे हावय के प्रवासी श्रमिक के आशय अइसे श्रमिक जोन बुते करे खातिर निवास ले अंतर्राज्य या अंतःराज्य म स्वेच्छा या कोनो ठेकेदार, एजेंट के माध्यम ले परिवार के एक सदस्य या सम्पूर्ण परिवार या एक ले अधिक सदस्य प्रवास करथे। ये प्रवास मौसमी, स्थायी या अस्थायी प्रकृति के हो सकत हावय।

प्रवासी श्रमिक मनके हक

संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, भारतीय नागरिक (प्रवासी श्रमिक) ल भारत के कोना क्षेत्र म आये जाये के स्वतंत्रता के अधिकार हावय। संविधान के अनुच्छेद 16 रोजगार के मामला म सबो नागरिक मनला अवसर के समानता प्रदाय करथे। संविधान के अनुच्छेद 21 के रूप म ओला जीवन जीये के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय उहर ले व्याख्या करे गे हावय, ताकि जीवन के अधिकार के खातिर एक अनिवार्य घट के रूप म मानव गरिमा ल अपनाये जा सके।

प्रवासी श्रमिक मनके हक के संरक्षण

व्यक्ति ल अपन योग्यता अउ अवसर के अनुसार कोनो भी स्थान म कार्य करे  के स्वतंत्रता। छत्तीसगढ़ राज्य उहर ले संचालित योजना मनके लाभ पात्रता अनुसार यथावत दे जाना। केन्द्रीय योजना अउ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदाय लाभ ल यथावत रखे खातिर प्रयास।

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