किसान मन अपन एसो के रबी फसल के बीमा अब 15 दिसम्बर तक करा सकही

अंजोर
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अंजोर.बेमेतरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2020-21 के तहत रबी फसल ल सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा ले होवइया नुकसान ले बचाये खातिर किसान मन 15 दिसम्बर 2020 तक बीमा करा सकत हावय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी अउ अऋणी किसान जोन भू-धारक, बटाईदार सामिल हो सम्मिलित हो सकत हाबे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसान ऐच्छिक आधार म फसल बीमा करा सकत हाबे। किसान ल निर्धारित प्रपत्र म हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा के अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2020 के 7 दिवस पहिली संबंधित बैंक म अनिवार्य रूप ले जमा करना होही। किसान कोति ले निर्धारित प्रपत्र म घोषणा पत्र जमा नइ करे म  संबंधित बैंक कोति ले संबंधित मौसम खातिर स्वीकृत या नवीनीकृत के गे अल्पकालीन कृषि ऋण के अनिवार्य रूप ले बीमा करे जाना हावय।
कृषि विभाग बेमेतरा के अधिकारी ह बताइन के अधिसूचित फसल उगाने वाले सबो गैर ऋणी किसान, जोन योजना म सम्मिलित होए के इच्छुक हो। वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोति ले सत्यापित कराके अउ आन दस्तावेज प्रस्तुत करके योजना म सम्मिलित हो सकत हावय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल बर 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित हावय। जेकर ले कृषक ल प्रति हेक्टेयर चना फसल बर 555 रूपए अउ सिंचित गेहूं के प्रति हेक्टेयर फसल बर 450 रूपए प्रीमियम देना होही। गेहूं असिंचित बर फसल हेतु 330 रूपए प्रति हेक्टेयर के दर ले प्रीमियम देय होही।

बीमा योजना अंतर्गत ऋणी किसान मनके बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति डरहर ले अनिवार्य रूप ले करे जाही। ओमनला केवल घोषणा अउ बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होही। अऋणी किसान ल बैंक, सहकारी समिति अउ लोक सेवा केन्द्र म बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य बी-1 पांचसाला या किरायदार या साझेदार किसान के दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र अउ घोषणा पत्र देके बीमा करा सकत हाबे।

किसान फसल बीमा कराये बर अपन संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड), लोक सेवा केन्द्र के माध्यम ले अपन फसल के बीमा करा सकत हाबे। अधिसूचित क्षेत्र अउ अधिसूचित फसल बर अलग-अलग वित्तीय संस्था ले कृषि ऋण स्वीकृत होए के स्थिति म कृषक ल एक ही स्थान ले बीमा कराये जाना हावय। येकर सूचना कृषक ल संबंधित बैंक ल देनी होगी। ऋणी अउ अऋणी किसान के डहर समान रकबा, खसरा ल दोहरा बीमा कराये के स्थिति म किसान के समस्त दस्तावेज ल निरस्त करे के अधिकार बीमा कंपनी करा होही। किसान डहर ले अधिसूचित फसल के नाम म बदलाव करे बर संबंधित बैंक म लिखित रूप ले बोनी प्रमाण पत्र, बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 2 दिन पहिली जमा करके फसल परिवर्तन करा सकत हावय। फसल बीमा कराये खातिर सबो ऋणी अउ अऋणी किसान ल आधार कार्ड के नवीनतम छायाप्रति संबंधित बैंक या संस्थान ल अनिवार्य रूप ले उपलब्ध कराना होही। आधार कार्ड उपलब्ध नइ होए के स्थिति म फसल बीमा नइ करे जा सकही।

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