मानक स्तर म ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाये के अनुमति दिस धमतरी कलेक्टर, डीजे साऊंड एंड लाईट यूनियन दे रिहिसे ज्ञापन

अंजोर
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धमतरी.27। कोरोना काल म कई कामगार मनके बुता अभी तक सुरूच नइ होए हाबे जेमा से डीजे लाइट, साउंड, बग्गी, धुमाल, फ्लावर, टेंट, लाईट, केटर्स अउ इवेंट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले मन तको बिगर काम के बइठे हाबे। घर-परिवार चलाये खातिर कतकोन मन घर के पूंजी बिगाड़त हावय त कतको मन करजा म बुड़त हाबे। 

अइसन बखत डीजे साऊंड अउ लाईट यूनियन धमतरी डहर ले प्रस्तुत ज्ञापन म विचार करत जिला कलेक्टर श्री जय प्रकाश मौर्य ह ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर म चलाये के अनुमति देके थोकिन राहत दे हावय। डीपीआर ले मिले आरो के मुताबिक कलेक्टर ह स्पष्ट कहे हावय के भारत सरकार कोति ले जारी एस.ओ.पी. के अनुसार बड़का सभा बंद करे गे हावय। संक्रमण के फैलाव के संभावित खतरा ल देखत संभव होवय तव रिकॉर्ड करे संगीत या गाना बजावय। गाना बजाना समूह म करे के अनुमति नइये। 

दिशा-निर्देश के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र मानक स्तर म चलाये के अनुमति हावय। फेर कोनो भी परिस्थिति म माननीय सर्वोच्च न्यायालय डहर ले निर्धारित ध्वनि मानक के उल्लंघन नइ होना चाही। संग म मास्क के उपयोग अउ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना अनिवार्य होही। पिकअप, टाटाएस (छोटे हाथी) ले बड़े वाहन के उपयोग प्रतिबंधित रइही। ये सब्बो शर्त के बाद भारत सरकार स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के तहत जारी एसओपी अउ छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के पालन अनिवार्य रूप ले करना होही।

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