अनलॉक -2 के दिशानिर्देश जारी करिस केंद्रीय गृह मंत्रालय, जानव कामा मिलही छूट अऊ का रइही पूरा बंद

अंजोर
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नई दिल्ली.30। केंद्रीय गृह मंत्रालय कोति ले अनलॉक -2 खातिर दिशा निर्देश के घोसना होगे। नवा दिशा निर्देश 1 जुलाई 2020 ले लागू होही। जेमा कई अऊ चीज ल शुरू करे के प्रक्रिया ल धीरे-धीरे आगू बढ़ाये जाही। 

अनलॉक -2 म मिले हाबे ये मनला छूट 

  • घरेलू उड़ान अउ यात्री ट्रेन ल पहिली सहिक सीमित आधार म संचालित करे के अनुमति होही, ट्रेन अउ विमान के संचालन चरणबद्ध तरीका ले करे जाही। 
  • रात के कर्फ्यू म ढील देवत अब रात 10:00 बजे बिहनिया 5:00 बजे तक प्रभावी रइही। येकर अलावा औद्योगिक कारखाना म पाली-पाली ले काम सुरू होही। राष्ट्रीय अउ राज्य राजमार्ग म व्यक्ति अउ माल के परिवहन ल फिर ले शुरू करत, बस, ट्रेन अउ विमान म माल ल सार्वजनिक परिवहन ले उतारे बर रात के कर्फ्यू म ढील दे हाबे। 
  • जेन कोति दुकान हे उहां के आधार म 5 लोगन ल सुरक्षित क्षेत्र म दुकान म काम करे के अनुमति होही। फेर पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाये राखे ल परही।  
  • केंद्र अउ राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान ल 15 जुलाई 2020 ले कामकाज शुरू करे के अनुमति मिले हाबे। 
  • राज्य अउ केंद्र शासित प्रदेश मनले विस्तृत चर्चा के बाद ये निर्णय लिये गे हाबे के स्कूल, कॉलेज अउ निजी कोचिंग कक्षा 31 जुलाई, 2020 तक बंद रइही। 
  • 'वंदे भारत' अभियान के तहत, सीमित आधार म अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के अनुमति होही। 

अनलॉक -2 म नइ मिले हाबे ये मनला छूट

  • मेट्रो ट्रेन, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम जइसे सार्वजनिक ठउर नइ खुलय।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन अउ आन बड़का सभा। 

कोविद -19 के प्रबंधन खातिर राष्ट्रीय निर्देश 

  • 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन ल प्रतिबंधित क्षेत्र म लागू करे जाही अउ येला सख्ती ले लागू कराये जाही। प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध म कलेक्ट्रेट के वेबसाइट म अउ राज्य सरकार कोति ले अधिसूचित करे जाही। येकर अलावा सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य अउ परिवार कल्याण मंत्रालय ल तको दे जाही। प्रतिबंधि क्षेत्र म स्थिति के आकलन करे के बाद, राज्य सरकार अउ केंद्र शासित प्रदेश प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर कुछ गतिविधी या लेनदेन म प्रतिबंध लगा सकथे। या जेन चीज के जरूरत हावय उहां पाबंदी लगा सकथे। हालांकि, व्यक्ति अउ वस्तु मनके अंतर-राज्य परिवहन म कोनो प्रतिबंध नइ राहय। फेर परिवहन खातिर विशेष अनुमति, मंजूरी, ई-लाइसेंस के आवश्यकता होही।  
  • मुख्य रूप ले सामाजिक दूरी के नियम के पालन करत कोविद -19 के प्रबंधन खातिर राष्ट्रीय दिशानिर्देश पूरा देश म लागू होवत रइही। दुकान म ग्राहक मनके भौतिक दूरी रखना अनिवार्य होही। केंद्रीय गृह मंत्रालय ये राष्ट्रीय दिशानिर्देश के प्रभावी कार्यान्वयन के निगरानी करेही।
  • जेन मन कमजोर हाबे या कोनो बीमारी हावय। 65 साल जादा उमर के हाबे। 10 साल ले छोटे लइका अउ गर्भवती महिला मनला बिगर जरूरी काम के घर ले नइ निकले के सलाह दे गे हाबे।

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