शर्त के साथ सुरू होही अब छत्तीसगढ़ म क्लब, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, होटल अउ राज्य के भीतर बस सेवा

अंजोर
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रायपुर.26। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह जनसामान्य के सुविधा अउ बेपारी मनके मांग ल देखत राज्य म क्लब, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट अउ होटल ल शर्त के साथ संचालित करे के फैसला करे हाबे। डीपीआर के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह कोति ले ये संबंध म आदेश जारी कर दे गे हाबे। आदेश के मुताबिक क्लब, शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन खातिर पूर्व निर्धारित अनुमति म शर्त अउ सोशल-फिजिकल डिस्टेंस के पालन करना जरूरी रइही। साथ ही सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार अउ ऑडिटोरियम एसेम्बली हॉल ल खोले के अनुमति नइ मिले हाबे। शॉपिंग माल के भीतर गेमिंग आरकेड अउ प्ले एरिया बंद रइही। अइसने स्पोर्टिंग काम्पलेक्स अउ स्टेडियम म सिरिफ खेल गतिविधी संचालित होही, दर्शक नइ जा सकय। कोनो क्षेत्र के कन्टेंनमेंट घोषित होए के दशा म शासन कोति ले कन्टेंनमेंट जोन म केवल अत्यावशक सेवा के अनुमति वाला निर्देश प्रभावी होही।
साथ ही कार्यालय परिवहन आयुक्त कोति ले एक अउ आदेश जारी करके राज्य के भीतर ही बस सेवा के संचालन के अनुमति दे गे हाबे। जेमा सोशल फ़िज़िकल डिस्टेन्स अउ मास्क के साथ ही एसओपी पालन के शर्त के पालन करत बस संचालन के अनुमति होही। परिवहन विभाग के मुताबिक येकर से अब ज़रूरी काम बर एतो ओती अवइया-जवइया ल मदद मिलही।

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