अंजोर.रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन डहर ले राज्य म जुआ अउ सट्टा म लिप्त रिहिके अवैध धनोपार्जन के प्रवृत्ति अउ ऑनलाईन सट्टा, जुआ के रूप म उभरत सामाजिक बुराई के रोकथाम के खातिर छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 लागू करे गे हावय।
उक्त अधिनियम के धारा 10 के मुताबिक जुआ के सबो खेल जिहां कौशल म मउका के प्रधानता हो अइसे सबो खेल के इलेक्ट्रानिक/प्रिंट मीडिया म विज्ञापन म प्रतिषेध रइही। इही अधिनियम के धारा 11 के मुताबिक यदि कोनो धारा 10 म उल्लेखित प्रावधान के उल्लंघन करही, त 3 साल तक के कारावास अउ 50 हजार रूपिया तक के जुर्माने ले दंडनीय होही।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डहर ले जिला के सबो विज्ञापन एजेंसी, समाचार पत्र, टीव्ही चैनल अउ पोर्टल्स के खातिर जुआ, सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित नइ करे के खातिर एडवायजरी जारी करे गे हावय। एडवायजरी म किहिन हावय के अधिनियम के धारा 10 अउ 11 ल देखत कोनो विज्ञापन जेकर माध्यम ले ये खेल के इलेक्ट्रानिक अउ प्रिंट मीडिया म प्रकाशन करके बढ़ावा दे जाथे, वो ह एक दंडनीय अपराध हावय। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डहर ले अइसे विज्ञापन कोनो तको माध्यम ले प्रसारित नइ करे ल किहिन हावय।


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