अंजोर.जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिला के बलौदा ब्लॉक के मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल ल शिक्षा के अधिकार के तहत 72 लाख के भुगतान मामला म एक कोति जिहां कलेक्टर के निर्देश म शिक्षा विभाग डहर ले क्लर्क शिवानंद राठौर ल निलंबित करे गे हावय, उहें कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास साव ल बर्खास्त कर दे हावय। ए मामला ल कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ह गंभीरता ले लेवत लापरवाही करइया उपर कड़ा कार्यवाही के बात कहे हावय। ओमन निजी स्कूल संचालक के विरूद्ध अपराध दर्ज कराइन अउ बाकी रकम के वसूली करे के निर्देश दे हावयं। ए मामला म निजी स्कूल के शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) पोर्टल सूची ले तको ब्लैकलिस्ट करे अउ मान्यता खतम करे के कार्यवाही शिक्षा विभाग डहर ले करे जात हावय।
बलौदा ब्लॉक के मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल के आरटीई के जादा रकम के भुगतान मामला म जिला प्रशासन डहर ले नियम के मुताबिक कार्यवाही करे जात हावय। बांचे बाकी रकम ल जमा करे के खातिर निजी स्कूल संचालक ल कोनो रकम के कोनो अभयदान नइ दे हावय। ए प्रकरण के संज्ञान म आते ही एला गंभीर लापरवाही अउ अपराध के श्रेणी के मानत क्लर्क अउ कम्पयूटर ऑपरेटर म तात्काल कार्यवाही करे गिस। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ह जिला शिक्षा अधिकारी एच आर सोम के ए प्रकरण म मिलीभगत करइया क्लर्क, कम्पयूटर ऑपरेटर सहित निजी स्कूल के संचालक अउ आन के भूमिका के आधार म कड़ी कार्यवाही के निर्देश दे हावयं।


सबो पाठक ल जोहार..,
हमर बेवसाइट म ठेठ छत्तीसगढ़ी के बजाए रइपुरिहा भासा के उपयोग करे हाबन, जेकर ल आन मन तको हमर भाखा ल आसानी ले समझ सके...
छत्तीसगढ़ी म समाचार परोसे के ये उदीम कइसे लागिस, अपन बिचार जरूर लिखव।
महतारी भाखा के सम्मान म- पढ़बो, लिखबो, बोलबो अउ बगराबोन छत्तीसगढ़ी।