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| मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या बिहाव योजना |
अंजोर.दुर्ग। महिला अउ बाल विकास विभाग के जरूरी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या बिहाव योजना के तहत पात्र हितग्राही मन ले आवेदन पाती आमंत्रित करे गे हावयं। जानबा होवय के मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या बिहाव योजना के तहत मुख्यमंत्री खाद्यान्न मदद योजना के तहत राशन कार्डधारी परिवार के पहिली 02 नोनी मन के बिहाव कराये जा सकत हावय। येकर तहत बिहाव योग्य कन्या के न्यूनतम उमर 18 साल अउ वर के न्यूनतम उमर 21 साल होना चाही। दुनों के अविवाहित अउ कन्या के छत्तीसगढ़ (दुर्ग जिला का) के मूल निवासी होना चाही। वर-वधू के उमर के सत्यापन शैक्षणिक योग्यता संबंधी परमान पाती या जनम परमान पाती के आधार म ही करे जाही।
करार प्रारूप म आवेदन पाती के संग उमर के निर्धारण संबंधी परमान पत्र, निवास परमान पत्र, मुख्यमंत्री खाद्यान्न मदद योजना के तहत प्रदत्त राशन कारड के छायाप्रति, वर-वधू के पासपोर्ट साईज के फोटो, आधार कारड के फोटोकापी अउ वर-वधू के अविवाहित होए संबंधी परमान पाती संलग्न करे जरूरी होही। योजना के प्रावधान के मुताबिक पात्र पाए गे जोड़ा के बिहाव शासन डहर ले करार तिथि/स्थल म समिलहा बिहाव कार्यकरम के माध्यम ले करिन जाही। ए योजना के तहत वर-वधू के बिहाव सरकारी व्यय / प्रावधान के मुताबिक पहिली करार जगह म कराते होइस ओला उपहार स्वरूप आने-आने जीवनोपयोगी सामग्री दे जाहीं। योजना के तहत समिलहा बिहाव कार्यक्रम के आयोजन महीना फरवरी 2023 म उपयुक्त तिथि अउ जगह म करिन जाना संभावित हावय। येकर सूचना संबंधित परियोजना अधिकारी मनके माध्यम ले यथासमय दे के जाही। ए बर पात्रताधारी इच्छुक जोड़ा के अपन क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक या परियोजना अधिकारी के तीर दिनांक 13 जनवरी 2023 तक विधिवत रूप ले पंजीयन कराना अनिवार्य होही। करार तिथि के बाद मिले आवेदन म विचार करे जाना संभव नइ होही।


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