अंजोर.कवर्धा। कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश के मुताबिक अउ आनंद तिवारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला अउ बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन म जिला बाल संरक्षण इकाई महिला बाल विकास, बिसेस किशोर, पुलिस इकाई, महिला सेल, पुलिस विभाग अउ चाइल्डलाइन 1098 डहर ले भिक्षावृत्ति म लिप्त अउ सड़क जइसे स्थिति म रेहे वाला लइका के चिन्हांकन रेस्क्यू अउ पुर्नवास के खातिर सरलग अभियान चलाये जात हावय। समिलहा टीम ह नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के आने-आने चिन्हांकित स्थान, बस स्टैण्ड, आने-आने होटल, दुकान, सब्जी मार्केट, चौक-चैराह के सघन भ्रमण करे गिस। ए बखत सहसपुर लोहारा के बस स्टैण्ड के पास भिक्षावृत्ति म लिप्त एक लइका के रेस्क्यु करके बाल कल्याण समिति कवर्धा म प्रस्तुत करिन।
अभियान के बखत जय सिंह मरावी उप पुलिस अधीक्षक अउ नोडल अधिकारी बिसेस किशोर पुलिस इकाई पुलिस विभाग ह लइका ले जुड़े आने-आने कानून के जानकारी देत बताइन के लइका ले भीख मंगवाना कानूनन अपराध किशोर न्याय बालक के देख-रेख अउ संरक्षण अधिनियम 2015 के धारा 76 के तहत कोनो नाबालिग बालक-बालिका के भीख मांगे के खातिर नियोजित करे या उंकर ले भीख मंगवाना दंडनीय अपराध हावय। येकर खातिर सजा के तको प्रावधान हावय जेन पांच साल तक के कारावास अउ एक लाख रूपिया तक के जुर्माना हावय, लइका ले भीख मगवाये त माता-पिता रिश्तेदार तको सजा के हकदार होही।
महिला अउ बाल विकास विभाग के सत्यनारायण राठौर जिला बाल संरक्षण अधिकारी ह बताइन के अधिकारी मनके मार्गदर्शन म बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन के खातिर जिला म आने-आने विभाग के टीम बनाके सरलग बुता करे जात हावय। ए अभियान के बखत समिलहा टीम ह कुल 5 लइका के रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति कबीरधाम के तीर प्रस्तुत करिन जेला समिति के आदेश म बालगृह सखी वन स्टॉप संन्टर भेजे गे हावय, आने-आने तिहार मन म बहुत भीड़ होवत हावय जिहां म कुछ बिसेस जन-जाति के झुग्गी-झोपड़ी सड़क जइसे स्थिति म रेहे वाला परिवार के छोटे लइका अपन छोटे-छोटे जरूरत अउ शौक उक के पुरा करे के खातिर आस-पास भिक्षावृत्ति करे लग जाथे अउ फेर बाद म ये उंकर आदत म आ जाथे, अइसे लइका स्कूल न जाके भिक्षावृत्ति म लिप्त हो जाथे अउ शिक्षा ले दूरिहा हो जाथे जेकर ले उंकर भविष्य खराब होए लगता हावय।
अइसे लोगन के भीख नइ देना चाही जेकर ले लइका भीख मांगने के खातिर प्रेरित नइ होही। ये लइका के मुख्यधारा म जोड़ना अति जरूरी हावय। ओला सलाह शिक्षा जागरूकता देखरेख संरक्षण अउ जरूरत नुसार पुनर्वास के जारूरत होवत हावय जेकर खातिर किशारे न्याय (बालकों के देखेरेख अउ संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत् महिला अउ बाल विकास विभाग डहर ले बाल संरक्षण कार्यक्रम संचालित हावय अगर भिक्षावृत्ति म लिप्त कोनो लइका मिलत हावय या दिखता हावय त उंकर संग अपराधी मन जइसे या अमानवीय व्यवहार नी करें ओला महिला अउ बाल विकास विभाग बाल संरक्षण कार्यक्रम डहर ले संचालित बाल कल्याण समिति म प्रस्तुत करके सलाह शिक्षा जागरूकता देखरेख संरक्षण अउ जरूरत नुसार पुनर्वास जइसे बाल गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण म रखके आश्रय देखरेख अउ संरक्षण के सुविधा ले लाभान्वित कराएं।
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