डायवर्सन प्रकरण रिश्वत मामला म तहसील कार्यालय सरायपाली के लिपिक निलंबित

अंजोर
0

clerk of tehsil office Saraipali suspended in diversion case bribery case
Saraipali tehsil office

रायपुर। महासमुंद जिला के कलेक्टर निलेश क्षीरसागर ह तहसील कार्यालय सरायपाली के रोशन लाल सोनी (सहायक वर्ग-2) के सिविल सेवा (आचरण) के विपरीत बुता करे म तुरते प्रभाव ले निलंबित करके दे हावय। जानबा होवय के रोशन लाल सोनी के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बागबाहरा म रीडर के पद म रहत डायवर्सन के प्रकरण म कोनो मनखे ले 30 हजार रूपिया ले अउ बाद म फेर 10 हजार रूपिया के रकम मांग करे  जाये के वीडियो सोशल मीडिया म वायरल होइस।

रोशन लाल सोनी (सहायक वर्ग-2) के ये कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत कदाचरण के श्रेणी म आत हावय। निलंबन के बखत म रोशन लाल सोनी के मुख्यालय तहसील कार्यालय महासमुंद करार करे गे हावय। निलंबन बखत म ओला नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता के पात्रता होही।

एक टिप्पणी भेजें

0टिप्पणियाँ

सबो पाठक ल जोहार..,
हमर बेवसाइट म ठेठ छत्तीसगढ़ी के बजाए रइपुरिहा भासा के उपयोग करे हाबन, जेकर ल आन मन तको हमर भाखा ल आसानी ले समझ सके...
छत्तीसगढ़ी म समाचार परोसे के ये उदीम कइसे लागिस, अपन बिचार जरूर लिखव।
महतारी भाखा के सम्मान म- पढ़बो, लिखबो, बोलबो अउ बगराबोन छत्तीसगढ़ी।

एक टिप्पणी भेजें (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !