महार, मेहर, मेहरा लोगन ल नियम के मुताबिक जाति प्रमाण पत्र जारी करे निर्देश

अंजोर
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अंजोर.रायपुर, 18 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य म महार, मेहर, मेहरा जाति के लोगन के नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करे के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय डहर ले जारी करिन। राज्य के सबो कलेक्टर मन के राष्ट्रपतीय अधिसूचना 1950 म छत्तीसगढ़ राज्य के खातिर अनुसूचित जाति के सरल क्रमांक 33 म अधिसूचित महार, मेहर, मेहरा जाति के लोगन ल जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डहर ले नियमानुसार जारी कराए जाये के खातिर निर्देशित करे गे हावय। 

इहां ये जानबा होवय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह ये जाति के लोगन ल सक्षम प्राधिकारी डहर ले प्रमाण पत्र जारी नइ करे  जाये के शिकायत मिले म ए संबंध म सामान्य प्रशासन विभाग ल जरूरी कार्रवाई के निर्देश दे रिहिस। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन म मंत्रालय महानदी भवन के सामान्य प्रशासन विभाग ह 27 मार्च 2018 के जारी अपन चिट्ठी के संदर्भ म ये साफ करिन हावय के महार, मेहर, मेहरा लोगन के जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करे  जाएं।

सामान्य प्रशासन विभाग ह कलेक्टर मन के जारी अपन चिट्ठी म ये साफ करिन हावय के माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर म दायर याचिका के संबंध म 20 मार्च 2018 के पारित अंतरिम आदेश के परिपालन म महरा, माहरा, महारा, माहारा जाति के प्रमाण पत्र अवइया आदेश पर्यन्त जारी नइ करे  जाये के निर्देश दे गे रिहिस।

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