अंजोर.रायपुर,10 दिसंबर। टी व्ही चेनल, केबल टी व्ही चेनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), सिनेमा घर, समाचार पत्र, बल्क एसएमएस/वाईस मैसेज, सार्वजनिक ठऊर मन म दृश्य अउ श्रव्य माध्यम ले प्रचार प्रसार उक राजनैतिक विज्ञापन के खातिर एम.सी.एम.सी. के प्रमाणन अनिवार्य होही।
नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रचार प्रसार म निगरानी अउ विज्ञापन के प्रमाणन के खातिर जिला निर्वाचन अधिकारी के अध्यक्षता म समिति के गठन करिन। येकर सदस्य सचिव सम्बंधित जिला म पदस्थ जिला जनसंपर्क अधिकारी/उप संचालक/सहायक संचालक जनसंपर्क होही अउ सदस्य के रूप म कलेक्टर डहर ले मनोनीत जिला म प्रचलित प्रमुख समाचार पत्र के संवाद दाता म ले एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप म सामिल होही। दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, कोरिया, सूरजपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, कांकेर, सुकमा, बीजापुर, महासमुंद, बेमेतरा, कोंडागांव, धमतरी म एमसीएमसी के गठन करे जा चुके हावय।
एम सी एम सी के बुता-
जिला स्तरीय समिति के ले प्रिण्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया सेल के गठन करिन जाही। जेकर माध्यम ले प्रसारित करे गे विज्ञापन अउ समाचार म नजर रखे जाही। प्रिण्ट मीडिया के विज्ञापन म पहिली प्रमाणन के जरूरत नइ हावय। फेर ई-पेपर म प्रकाशन के बर विज्ञापन के प्रमाणन जरूरी होही। इलेक्ट्रानिक मीडिया के खातिर पहिली प्रमाणन के जरूरत होही, येकर खातिर करार प्रपत्र म दू सीडी के संग एमसीएमसी कमेटी के समक्ष 36 घंटा पहिली नियत प्रारूप म आवेदन देना होही। पेड न्यूज संज्ञान म आने म मीडिया प्रमाणन समिति डहर ले परीक्षण करके फइसला ले जाही। पेड न्यूज अउ विज्ञापन के खर्च के गणना डीएव्हीपी के करार दर के मुताबिक करे जाही। कमेटी डहर ले प्रेक्षक अउ जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रति दिन प्रतिवेदन दे जाही।
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