एससी, एसटी अत्याचार निवारण नियम : जिला स्तरीय सतर्कता अउ मानिटरिंग समिति के बइठक म 8 प्रकरण खातिर 25 लाख 50 हजार के स्वीकृति

अंजोर
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अंजोर.रायपुर 29 सितम्बर। अनुसूचित जाति अउ जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता अउ मानिटरिंग समिति के बइठक कलेक्टोरेट के सभाकक्ष म अपर कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के अध्यक्षता म आयोजित करे गिस। 
बइठक म आदिवासी विकास विभाग रायपुर के सहायक आयुक्त तारकेश्वर देवांगन ह बताइन के ए नियम के तहत साल 2020-21 तक मिले 8 प्रकरण म पीड़ित मनखे मन ल 25 लाख 50 हजार के राहत रकम स्वीकृत करे गिस हावय। लोक अभियोजन अधिकारी ह बताइन के अभी के बेरा म रायपुर जिला म अनुसूचित जाति अउ जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के तहत अनुसूचित जाति के 61 अउ अनुसूचित जनजाति के 18 प्रकरण लंबित हावयं। बइठक म रायपुर जिला के थाना म पंजीबद्ध अनुसूचित जाति अउ जनजाति के विरुद्ध घटित लंबित अपराध के 9 प्रकरण म विस्तार ले गोठबात करे गिस अउ पीड़ित मन ल लघियात न्याय देवाये ल किहिन।
अपर कलेक्टर ह समिति के सदस्य मनला किहिन के एससी-एसटी के आने-आने योजना मन ले मिले वाला फायद के बारे म जागरूक करें। पीड़ित मन ल लघियात न्याय मिल सके येकर विशेष धियान रखे जाए। ए मउका म विधिक शिविर आयोजित करके लोगन ल कानूनी प्रावधान के जानकारी दे म जोर देवे। जानबा होवय के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज होवत ही उप पुलिस अधीक्षक अजाक रायपुर अउ जिला म पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, नगर पुलिस अधीक्षक डहर ले जगह के निरीक्षण करके प्रकरण के विवेचना पूरा करे जाके अत्याचार ले पीड़ित मनखे मन ल राहत रकम दे बर प्रकरण तइयार करके कलेक्टर, आदिवासी विकास शाखा रायपुर ल प्रेषित करे जात हावय। पुलिस अधीक्षक ले मिले प्रकरण के स्वीकृति बर कलेक्टर के अध्यक्षता म गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करे जात हावय।

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