मुख्यमंत्री पेंशन योजना अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम म शामिल

अंजोर
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अंजोर.रायपुर। पेंशन योजना के लाभ लोगन तक समय म पहुंच सके येकर खातिर राज्य सरकार डहर ले समाज कल्याण विभाग ल उपलब्ध करइया सेवा के अंतर्गत मुख्यमंत्री पेंशन योजना ल छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत शामिल करे गे हावय। येकर आशय के अधिसूचना छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) म 31 दिसम्बर 2020 ल प्रकाशित करे जा चुके हावय। ये संबंध म मंत्रालय स्थित समाज कल्याण विभाग डहर ले विभागीय संचालक, सबो कलेक्टर सहित विभागीय जिला अधिकारी मनला परिपत्र भेजके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे ल केहे गे हावय।

विभाग डहर ले संचालित समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित आन पेंशन योजना पहली ले ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम म शामिल हावय। मुख्यमंत्री पेंशन योजना खातिर आवेदन ग्रामीण क्षेत्र म जनपद पंचायत अउ शहरी क्षेत्र म नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद अउ नगर पंचायत कार्यालय म प्रस्तुत करे जा सकही। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सेवा प्रदाय करे खातिर स्वीकृति के समय-सीमा 60 कार्य दिवस निर्धारित के गे हावय। येकर बाद हितग्राही ल प्रतिमाह भुगतान करे जाये के प्रावधान हावय। ग्रामीण क्षेत्र म सेवा प्रदाय करइया अधिकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अउ शहरी क्षेत्र म सेवा प्रदाय करइया अधिकारी नगर पलिक निगम के आयुक्त, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी होही। अइसने शहरी या ग्रमीण क्षेत्र खातिर सक्षम अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अउ अपीलीय अधिकारी कलेक्टर या अपर कलेक्टर होही।

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