अमलेश्वर महादेवघाट म अवैध प्लाटिंग के खिलाफ दुर्ग कलेक्टर के कार्रवाई

अंजोर
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अंजोर.दुर्ग। कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देश म दुर्ग जिला म अप्राधिकृत विकास/अवैध कालोनी के विकास ल हतोत्साहित कराये के उद्देश्य ले कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर अउ ग्राम निवेश विभाग दुर्ग अउ राजस्व विभाग दुर्ग के कोति ले संयुक्त रूप ले अभियान चलाये जात हावय। दुर्ग-भिलाई विकास योजना क्षेत्र म शामिल ग्राम अमलेश्वर म छत्तीसगढ़ नगर अउ ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधान के तहत् अभिन्यास के अनुमोदन करे बिगर अउ छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत अधिनियम 1993/छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत नियम 1999 संशोधन 2015 के तहत् नियमानुसार कालोनाईजर के रजिस्ट्रेशन करे बिना लोगन म कालोनी के स्थापना के उद्देश्य ले भूमि के उपविभाजन अउ मार्ग के निर्माण करके अप्राधिकृत विकास करे हावय। जेला हटाये खातिर चिन्हांकित करे जात हावय। इही क्रम म आज ग्राम अमलेश्वर के कल्पतरू बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स अउ ग्राम अमलेश्वर के खुड़मुड़ा रोड म रूपराम साहू अउ आन, रामनारायण पिता समर सिंह यादव अउ आन 6,  अलख पिता मुकुन्द साहू अउ आन, श्याम रतन पिता प्यारेलाल राउत अउ चन्द्रमोहन यादव पिता बंशी लाल अउ आन 4 के ह खसरा क्रं. 946, 945, 736/1, 735/2, 738/1, 918/1, 920/1, 878/1, 920/3, 918/2, 920/2 म करे अप्राधिकृत विकास ल छत्तीसगढ़ नगर अउ ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधान के तहत् तहसीलदार अउ संबंधित राजस्व अधिकारी/कर्मचारी अउ नगर निवेश विभाग दुर्ग के अधिकारी/कर्मचारी के संग संयुक्त रूप ले  हटाये के कार्यवाही करे गिस। 

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