नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के सेती देश म लागू लॉकडाउन म अब 20 अप्रेल के बाद छत्तीसगढ़ बर बने बात आगू आए हाबे के प्रदेश सरकार ह कुछ अउ दुकान ले सर्शत खोले के अनुमति देवत हाबे।
जानकारी के मुताबिक ग्रीन जोन म अवइया जिला के सबो अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवई दुकान, फार्मेसी, लेबोरेटरी, पशु चिकित्सालय के आवयश्क सप्लाई चेन, संबंधित निर्माण, आक्सीजन प्लांट, अस्पताल से संबंधित निर्माण कार्य, एंबुलेंस अउ स्वास्थ्यकर्मी परिवहन के अलावा कृषि ले जुरे जइसे कृषि कार्य, वनोपज के क्रय-विक्रय, मंडी, उपमंडी, कृषि समितियां, कृषि ले संबंधित मशीनरी, खाद, बीज अउ कीटनाशक के दुकान तको खुलही। येकर अलावा हैचरी, एक्वेरियम के दुकान,मस्त्य उत्पादन ले संबंधित कोल्ड चेन विक्रय, पोल्ट्री, राईस मिल, डेयरी, गौशाला, कांजी हाउस, पशु आहार परिवहन।
यहू ल पढ़व- लॉकडाउन में दुकान अनुमति
लोगन मनके सोहलियत खातिर बैंक, एटीएम, बीमा कंपनी, च्वाईस सेंटर, डाकघर के संचालन के अनुमति होही। निर्माण कार्य खातिर क्रेशर, रेत खदान के संचालन की अनुमति होही। सीमेंट अउ हार्डवेयर के दुकान सप्ताह म 2 दिन सोमवार अउ गुरूवार के खोले जाही। संग म यहू बात के चेत करे बर परही के सार्वजनिक ठउर म मास्क लगाना जरूरी हावे अउ 1 मीटर के दूरी बनाके राखे बर परही। एती ओति थूके म 500 रूपिया के जुर्माना होही। कार्य स्थल, दुकान म हाथ धोवई अउ सेनीटाइजर के बेवस्था तको राखे बर परही।