अंजोर.सारंगढ़-बिलाईगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह प्रदेस के जनता ल धियान म रखत राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के विस्तार गांव पंचायत क्षेत्र के संग नगर पंचायत अउ अनुसूचित क्षेत्र के नगर पालिका म करे गे हावय। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग डहर ले प्रदेस म ए योजना के ग्रामीण अउ नगरीय क्षेत्र म हितग्राही मन ले नवा आवेदन के डाटाएन्ट्री के बुता करे के खातिर समय-सारणी जारी करे गे हावय।
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना आवेदन-
समय-सारणी के मुताबिक ‘राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना‘ के नवा आवेदन करे के तिथि 1 अप्रैल ले 15 अप्रैल 2023 तक करार करे गे हावय। पोर्टल म डाटा प्रविष्टि करे के आखरी तिथि 22 अप्रैल 2023 तक, तहसीलदार डहर ले पंजीकृत आवेदन के निराकरण के आखरी तिथि 30 अप्रैल 2023 तक, आवेदन के स्वीकृति/अस्वीकृति पाछु गांव पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका क्षेत्र म प्रकाशन करके दावा आपत्ति के गांव सभा/सामान्य सभा म निराकरण के आखरी तिथि 8 मई 2023 करार करे गे हावय। सामान्य सभा के फइसला मुताबिक पोर्टल म अद्यतीकरण के तिथि 14 मई 2023 अउ आखरी सत्यापित सूची के प्रकाशन के तिथि 15 मई 2023 करार करे गे हावय।
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पात्रता-
ए योजना के पात्रता सिरिफ छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी के होही। गांव पंचायत अउ नगर पंचायत क्षेत्र म निवास करत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार जेकर पास कृषि भूमि नइ हावय। ए योजना के फायदा के खातिर पात्र होही। पट्टा म मिले सरकारी भूमि अउ वन अधिकार परमान पाती ले मिले भूमि के कृषि भूमि माने जाही।
ग्राम पंचायत अउ नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जइसे पौनी-पसारी बेवस्था ले जुड़े परिवार, वनोपज सकलइया अउ समय-समय म नियत आन वर्ग तको पात्र होही, यदि वो परिवार के पास कृषि भूमि नइ हावय।
अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामीण अउ नगरीय क्षेत्र के आदिवासी मन के देवस्थल म पूजा करइया मनखे जेला पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी उक नाम जने जाथे, अउ आदिवासी मन के देव जगह के हाट पाहार्या अउ बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करे के बावजूद योजनांतर्गत पात्र होहीं। फेर ए वर्ग के वो परिवार जेन शासन ले सामायिक भत्ता, आर्थिक मदद आन योजना म मिलत हों, पात्र नइ होही।
भूमिहीन कृषि मजदूर-
अइसे मनखे जेन कोनो कृषि भूमि धारण नइ करत अउ जेकर जीविका के मुख्य साधन शारीरिक श्रम करे हावय अउ उंकर परिवार के जेकर के वो ह सदस्य हावय, कोनो सदस्य कोनो कृषि भूमि के धारण नइ करत हावय।
कृषि भूमिहीन परिवार के सूची म ले परिवार के मुखिया के महतारी या पिता के नाम ले यदि कृषि भूमि धारित हावय अर्थात् वो परिवार के उत्तराधिकार हक म भूमि मिले करे के स्थिति होही, तब वो ह परिवार भूमिहीन परिवार के सूची ले पृथक् हो जाही।
आवासीय प्रयोजन बर धारित भूमि, कृषि भूमि नइ माने जाही। अपंजीकृत परिवार के योजनांतर्गत अनुदान के पात्रता नइ होही। पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के मउत हो जाये म ये परिवार के डहर ले पात्रता मुताबिक नवा आवेदन योजनांतर्गत प्रस्तुत करे जाना होही। यदि पंजीकृत हितग्राही परिवार के मुखिया के डहर ले गलत जानकारी के आधार म अनुदान मदद रकम मिले हो, तब विधिक कार्यवाही करत होइस ये रकम ओकर ले भू-राजस्व के बाकी के रूप जाही। योजना के हितग्राही के पास 1 अप्रैल 2023 के स्थिति म करार पात्रता होना चाही।
हितग्राही परिवार के पंजीयन-
योजना के फायदा मिले करे के खातिर हितग्राही परिवार के जरूरी दस्तावेज यथा- आधार नंबर, बैंक पासबुक के छायाप्रति के संग आवेदन गांव पंचायत क्षेत्र म सचिव गांव पंचायत अउ नगर पंचायत क्षेत्र म मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत के तीर प्रस्तुत करे जाना होही। अनुसूचित क्षेत्र ले आने वाला नगर पालिका म स्थित आदिवासी मन के देवस्थल म पूजा करे वाला मनखे जेला पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी उक नाम ले जाने जाथे अउ आदिवासी मन के देव जगह के हाट पाहार्या अउ बाजा मोहरिया के आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत के तीर आवेदन करहीं। आवेदन म मोबाईल नंबर के तको उल्लेख करे होही। हितग्राही परिवार आवेदन के पावती पा सकही।
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पात्र चिन्हित हितग्राही परिवार के मुखिया ल हरेक साल किस्त म 7000 रूपिया के अनुदान मदद रकम दे जाही।
सबो पाठक ल जोहार..,
हमर बेवसाइट म ठेठ छत्तीसगढ़ी के बजाए रइपुरिहा भासा के उपयोग करे हाबन, जेकर ल आन मन तको हमर भाखा ल आसानी ले समझ सके...
छत्तीसगढ़ी म समाचार परोसे के ये उदीम कइसे लागिस, अपन बिचार जरूर लिखव।
महतारी भाखा के सम्मान म- पढ़बो, लिखबो, बोलबो अउ बगराबोन छत्तीसगढ़ी।