अंजोर.मुंगेली। प्रार्थी खीर प्रसाद चंद्रा निवासी मदनपुर ह थाना मुंगेली म रिपोर्ट दर्ज कराइन के डॉक्टर रुपेश खांडे अउ डॉ बलजीत सिंह डहर ले 7500 रूपिया जमा करे म 10 परतिसत अउ 195000 रूपिया एक संग जमा करे म 10 परतिसत के अलावा 2.5 परतिसत आजीवन पेंशन मिले के लालच देके प्रार्थी के पत्नी नीता चंद्रा के नाम ले कुल 22500 अउ प्रार्थी ले 197000 हजार रूपिया के ठगी करे के रिपोर्ट म थाना मुंगेली म अपराध क्रमांक 335/20 धारा 420, 34 भादवी के अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना म लिस। प्रकरण म विवेचना के बखत गवाही के कथन के मुताबिक प्रकरण म इनामी चिटफंड अउ धन परिचालन पाबंदी अधिनियम 1978 के धारा 3,4,5, चिटफंड अधिनियम अउ निवेशक के हित के सरंक्षण अधिनियम के धारा 10 जोड़े गिस। कंपनी डहर ले निवेशक ले कुल 21 लाख 72 हजार रूपिया के ठगी करे गे हावय।
प्रकरण के आरोपी डॉ रूपेश खांडे निवासी नवागढ जिला बेमेतरा अउ आन आरोपी बलजीत डॉ बलजीत सिंह निवासी रोमी इलेक्ट्रॉनिक के पास चंडीगढ, पंजाब ल गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश करे गे हावय। प्रकरण के विवेचना के बखत हमतुम इंडिया मल्ट्रीट्रेड लिमिटेड कंपनी के पंजीकृत आर.ओ.सी. रजिस्ट्रार चंडीगढ़ ले मिले हावय जेकर मुताबिक घटना दिनांक के 01 मैनेजिंग डायरेक्टर जसविंदर सिंह निवासी गुरूनानक कॉलोनी, एजीएन कॉलेज लुधियाना, पंजाब, 02 डायरेक्टर दरसन सिंह निवासी जिला संगरूर पंजाब, 03 एडिशनल डायरेक्टर अजैब सिंह निवासी गुरूद्वारा साहिद खनलखुर्द, जिला संगरूर पंजाब, अउ 04 एडिशनल डायरेक्टर कुलप्रीत सिंह निवासी स्ट्रीट नं 08 पेट्रोल पंप न्यू जनता नगर लुधियाना पंजाब होए के सेती दिनांक 27.11.2022 के ये मनखे मन के ए प्रकरण म आरोपी बनाये गे हावय।


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