संस्कृति विभाग म फिल्म सेल के गठन, 30 दिन म मिलही शूटिंग खातिर अनापत्ति प्रमाण पत्र

अंजोर
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अंजोर.रायपुर, 5 मई 2021। छत्तीसगढ़ राज्य म फिल्म निर्माण के क्षेत्र म होत परेशानी ल दूरिहाय खातिर अउ फिल्म निर्माण उद्योग ल प्रोत्साहित करे के उद्देश्य ले राज्य सरकार ह एक बड़ा फइसला लेवत अब फिल्म निर्माण ले संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे के खातिर सबो जिला कलेक्टर ल अधिकृत कर दे हावय। साथ ही समय-सीमा म अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो येकर खातिर एला लोक सेवा गारंटी अधिनियम म शामिल करत प्रमाण पत्र जारी करे के खातिर 30 दिन के समय-सीमा भी करार करे गिस हावय। 

जानबा होवय के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के पहल म मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह संस्कृति विभाग के ए संबंध म जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिये रिहिस, जेकर तारतम्य म संस्कृति विभाग डहर ले प्रदेश म फिल्मांकन (मूवी शूटिंग) बर अनापत्ति प्रमाण पत्र के खातिर पंजीयन, नवीनीकरण बर सिंगल डेशबोर्ड के सुविधा सुरू करे गिस हावय। ए आशय के आदेश अउ अधिसूचना संस्कृति विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर ले जारी कर दे गे हावय।

मिले आरो के मुताबिक ये आदेश अउ अधिसूचना के तहत फिल्म शूटिंग के खातिर फोकट म अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे जिला के कलेक्टर ल अधिकृत करे गे हावय। संग ही ए सेवा के सुचारू क्रियान्वयन के खातिर संभागायुक्त के सक्षम अधिकारी अउ संचालक संस्कृति ल अपीलीय अधिकारी बनाये गे हावय। येकर ले प्रदाय करे जाये वाला सेवा ल छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 म सामिल करत 30 दिन के समयावधि करार करे गे हावय। फिल्म निर्माण बर अनापत्ति के मिले आवेदन अउ प्रक्रिया के संबंध म जरूरी जानकारी, परामर्श अउ मार्गदर्शन उपलब्ध कराये संस्कृति विभाग म फिल्म सेल के भी गठन करे गे हावय।

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