अंजोर.राजनांदगांव। कलेक्टर अउ जिला दण्डाधिकारी ह वर्तमान म कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरण के संख्या म लगातार वृद्धि होए के बाद अउ जिला प्रशासन के सबोच स्तर म पहिली ले अधिरोपित प्रतिबंध अउ शर्त के कड़ाई ले पालन सुनिश्चित कराये के खातिर जिला म धारा 144 प्रभावशील करे हावय। जेकर ले प्रभावशील धारा 144 के परिप्रेक्ष्य म प्रतिबंधात्मक आदेश अधिरोपित करे गे हावय। आदेश के अनुसार रात 9 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक रातिहा कफ्र्यू लगाये गे हावय। रात 9 बजे के बाद कोनो भी मनखे ल दुकान खोले के अनुमति नइ होही। रात 9 बजे के बाद दुकान खुले पाये जाये म दुकानदार के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करे जाही। रेस्टोरेंट, खाना के होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात 10 बजे तक ही खुले रइही। येकर बाद खुले पाये जाये म वैधानिक कार्रवाई करे जाही। अस्पताल, दवाई दुकान अउ पेट्रोल पम्प प्रतिबंध ले मुक्त रइही।
Rajnandgaon news : रात 9 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू, मास्क 500 रूपिया जुर्माना
मार्च 30, 2021
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जिला म जरूरी बुता ले ही लोगन घर ले बाहर निकलही, अनावश्यक रूप ले घूमना प्रतिबंधित रइही। जो भी मनखे येकर उल्लंघन करही उंकर विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम म निहित प्रावधान के तहत कठोर कार्रवाई करे जाही। होम आईसोलेशन के कठोरता ले पालन करना होही। जो भी मनखे होम आइसोलेशन म हावय, यदि उंकर डहर ले होम आईसोलेशन के खातिर निर्धारित नियम अउ मापदण्ड के उल्लंघन करे जाता हावय, तो ओला होम आइसोलेशन ले हटाके कोविड-19 केयर सेन्टर म तत्काल भरती कराये जाही। सबोच मनखे मन के खातिर मास्क पहनना अनिवार्य होही। जोन मनखे मास्क के बिना घूमत पाये जाही, उंकर विरूद्ध शासन डहर ले निर्धारित 500 रूपिया जुर्माना के राशि ले दंडित करे जाही। आदेश के उल्लंघन करे वाले मनखे या प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 51 ले 60 अउ महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 के धारा 3 के तहत दण्डनीय होही।
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